
एक जनवरी से बदल जाएंगे ये नियम (Fole Photo)
New Rules 1 January 2026: नया साल 2026 शुरू होने वाला है और 31 दिसंबर 2025 कई डेडलाइन का आखिरी दिन है। कार खरीदने से लेकर निवेश और टैक्स से जुड़े कामों में देरी करने पर आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं या सुविधाएं छिन सकती हैं। आइए जानते हैं वो 4 जरूरी काम जो 31 दिसंबर तक पूरा कर लेने है।
कीमतें बढ़ने की मुख्य वजह इनपुट कॉस्ट, रुपए की कमजोरी और लॉजिस्टिक्स खर्च हैं। अगर आप 31 दिसंबर तक बुकिंग कर लेते हैं, तो मौजूदा कीमतों पर कार मिल सकती है।
अगर आप PPF, NSC, Sukanya Samriddhi, SCSS जैसी स्कीम्स में निवेश करने वाले हैं, तो 31 दिसंबर तक कर लें। मौजूदा ऊंची दरों का फायदा मिलेगा।
वित्त वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) का बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है।
अगर नहीं फाइल किया तो रिफंड हमेशा के लिए अटक जाएगा। नोटिस और जुर्माना लग सकता है। आपको बता दें की 31 दिसंबर के बाद ITR-U फाइल कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा टैक्स पेनल्टी (25% से 70% तक) देनी पड़ेगी।
Published on:
27 Dec 2025 09:29 am
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