scriptजल्दी करें- 31 दिसंबर 2021 तक फाइल करें अपना इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं तो… | what if you fail to file your ITR by 31 december 2021 | Patrika News

जल्दी करें- 31 दिसंबर 2021 तक फाइल करें अपना इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं तो…

locationनई दिल्लीPublished: Dec 27, 2021 01:03:02 pm

Submitted by:

Arsh Verma

आयकर रिटर्न हमेशा निर्धारित समय-सीमा के भीतर भर देना चाहिए। अगर आप ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो आपको पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। आइए जानते हैं, कितनी देर पर कितना जुर्माना चुकाने का नियम है।

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Tax Return filing last date 31 December 2021

कई लोगो के ज़हन में ये सवाल आता है कि आखिर लेट ITR भरने पर कितना जुर्माना लगेगा? जुर्माने की बात करें तो टैक्स नियम के मुताबिक अलग अलग आय वर्ग के लोगों को देर से ITR भरने पर अलग अलग जुर्माना देना पड़ता है। आइए जानते हैं कि आपकी कमाई के हिसाब से देर से टैक्स भरने पर कितनी लेट फीस या जुर्माना देना पड़ सकता है।
धारा 234F के तहत लगेगा जुर्माना:
टैक्स कानून की धारा 234F के तहत लेट रिटर्न दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स को जुर्माना देना पड़ेगा। 5 लाख तक या उससे कम आय वाले टैक्सपेयर्स को 1000 रुपए तक लेट फीस या जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।

5 लाख से ज्यादा पर जुर्माना:
टैक्स कानून के मुताबिक अगर किसी टैक्सपेयर की आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है और वो देर से रिटर्न दाखिल करता है तो उसे 10 हजार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

1 दिन की देरी पर पूरे महीने का ब्याज:
अगर कोई टैक्सपेयर तय समय के एक दिन के बाद भी रिटर्न दाखिल करते हैं तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा। ये जुर्माना या लेट फीस किसी टैक्सपेयर को पूरे महीने का एक फीसदी ब्याज देकर चुकानी होगी।

रिफंड वालों को होगी देरी:
अगर आप उन टैक्सपेयर्स में शुमार हैं जिनका टैक्स तय सीमा से ज्यादा कटा है और आप एक दिन भी देरी रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको रिफंड मिलने में भी देरी होगी।

मार्च 2022 के बाद नहीं मिलेगा मौका:
अगर मार्च 2022 के बाद भी आप वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माने के साथ भी रिटर्न फाइल करने का कोई मौका नहीं मिलेगा. आप फिर 2020-21 का रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।

नहीं भरने पर आएगा नोटिस:
मार्च 2022 तक भी अगर आप अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो परिणामस्वरूप आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। जुर्माने के अलावा अगर आपके असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि आपने टैक्स को लेकर बातें छिपाईं हैं या गलत जानकारी दी है तो आपको 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल भी हो सकती है।
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