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कार इंश्योरेंस क्लेम के लिए जरूरी है चाबी, जानिए इंश्योरेंस से जुड़ी जरूरी बातें

दरअसल कार चोरी होने की सूरत में अगर आप क्लेम करते हैं तो आपके पास कार की दोनों चाभियां होना जरूरी होता है।

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car theft

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नई दिल्ली: मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक अब हर एक कार मालिक के लिए इंश्योरेंस जरूरी हो गया है। लेकिन अभी भी लोगों को इंश्योरेंस से जुड़ी कई बातें नहीं पता होती है जिसके चलते कई बार लोग इंश्योरेंस क्लेम का फायदा नहीं उठा पाते हैं।

कार चोरी होने पर इंश्योरेंस क्लेम करते वक्त भी कई बार लोग इस वजह से मात खा जाते हैं क्योंकि वो इसकी एक बेहद जरूरी बात से अनजान होते हैं। दरअसल कार चोरी होने की सूरत में अगर आप क्लेम करते हैं तो आपके पास कार की दोनों चाभियां होना जरूरी होता है। यानि अगर कार चोरी होने की सूरत में आपके पास चाबी नहीं हो तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा।

इसी तरह सिर्फ चाबी होना ही काफी नहीं होता बल्कि इन दोनो चाबियों का ओरिजनल होना भी एक महत्वपूर्ण शर्त है।

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दरअसल, जब आप कार खरीदते हैं तो उसके साथ आपको दो चाबी मिलती है। ऐसे में जब आपकी कार चोरी हो जाती है तो आपके पास वही दोनों ओरिजनल चाबियां मौजूद होनी चाहिएं। ऐसा इंश्योरेंस कंपनी इसलिए करती है ताकि इस बात की पुष्टी हो सके कि वाहन मालिक किसी तरह का फ्रॉड नहीं कर रहा है। इसके अलावा चोरी की वारदात में वाहन मालिक द्वारा कोई लापरवाही तो नहीं की गई है। इसलिए इंश्योरेंस क्लेम करने के कंपनी द्वारा मांगे जाने पर दौरान आपको दोनों चाबियां प्रस्तुत करनी होगी।

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