सेफ्टी ही नहीं स्टाइल में भी नंबर 1 हैं ये हेलमेट
मंत्रालय ने नोटिफिकेशन संख्या 3110(E) के जरिए इसे सितंबर से लागू करने का आदेश जारी किया है।चलिए आपको बताते हैं कि नए नियमों के तहत आपको किस नियम को तोड़ने पर कितना जुर्माना देना होगा।
Published: Aug 31, 2019 12:54:20 pm
Pragati Bajpai
बदल गए हैं सड़क पर चलने के नियम
नियम तोड़ने पर आएगी शामत
जुर्माने से लेकर जेल तक की होगी सजा
नई दिल्ली: सरकार काफी समय से सख्त ट्रैफिक रूल्स लागू करना चाहती थी और अब सरकार को इसमें कामयाबी मिली है। दरअसल मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है और 1 सिंतबर यानि कल से ये लागू हो रहा है। जिसके बाद ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने पर आपको कई गुना ज्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा। तो अगर आप उन लोगों में आते हैं जो ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हैं तो अब उनकी खैर नहीं । नए मोटर व्हीकल एक्ट में शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं इमरजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पीसीआर का रास्ता रोकने पर भारी भरकम जुर्माना ठोका जा सकता है। केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
सेफ्टी ही नहीं स्टाइल में भी नंबर 1 हैं ये हेलमेट
मंत्रालय ने नोटिफिकेशन संख्या 3110(E) के जरिए इसे सितंबर से लागू करने का आदेश जारी किया है।चलिए आपको बताते हैं कि नए नियमों के तहत आपको किस नियम को तोड़ने पर कितना जुर्माना देना होगा।