16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजली मंत्रालय का ऐलान हर 25 किमी पर मिलेगा वाहनों का चार्जिंग स्टेशन

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह के कदम उठा चुकी है लेकिन कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते लोग अभी भी लोग इन गाड़ियों को खरीदने से हिचकते हैं।

2 min read
Google source verification
electric-vehicle-charging-station.jpg

नई दिल्ली: पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। हमारे देश में भी सरकार इस दिशा में लगातार कोशिश कर रही है। इसके लिए अब केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्‍य मंत्री ( स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास व उद्यमिता राज्‍य मंत्री आरके सिंह ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग दिशा-निर्देशों एवं विनिर्देशों में संशोधनों को मंजूरी दे दी है।

हर 25 किमी पर होगा चार्जिंग स्टेशन- बदलावों की जानकारी देते हुए राज्य मंत्री आरके सिंह ने कहा नए दिशा-निर्देशों में इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की है। इसके लिए सबसे बड़ा कदम चार्जिंग को लेकर उठाया जाएगा। शहरों में 3 किलोमीटर की परिधि में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन अवश्‍य उपलब्ध होगा। इसके अलावा सभी प्रकार के हाईवे के दोनों ओर प्रत्येक 25 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्‍ध होगा।

पानी की तरह पेट्रोल पीती है कार तो अपनाएं ये टिप्स, बढ़ जाएगा माइलेज और होगी बचत

2 चरणों में होगा निर्माण-

चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर दो चरणों में तैयार किया जाएगा।

1- पहले तीन सालों में 40 लाख (जनगणना 2011 के अनुसार) से अधिक की आबादी वाले शहर और इनसे जुड़े सभी एक्सप्रेस वे पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे।

2- दूसरे चरण में 3 से 5 वर्ष में राज्यों की राजधानियों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालयों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। वहीं एक से दूसरे शहर जाने वाले वाहनों जैसे ट्रक और बसों के लिए 100 किलोमीटर पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा।

टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च होगी Hyundai Grand i10 Neos, जानें क्या होगा नया

घरो में लगा सकेंगे चार्जिंग स्टेशन-

नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक विद्युत वितरण कंपनियों की इजाजत से घरों और ऑफिसेज में निजी चार्जिंग स्टेशन बना सकेंगे। निजी चार्जिंग स्टेशन पर बिजली की खपत को घरेलू माना जाएगा और इन पर घरेलू दरें ही लागू होंगी। लेकिन पब्लिक चार्जिंग स्‍टेशनों (पीसीएस) पर बिजली की दरें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 3 के तहत जारी टैरिफ नीति के अनुसार तय की जाएंगी।

इस संबंध में बिजली मंत्रालय पहले ही गाइडलाइन जारी कर चुका है। कोई भी व्यक्ति या संस्थान पब्लिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना कर सकता है।