
नई दिल्ली : बहुत ही जल्द हमारे देश में गाड़ियों के नंबर के लिए पोर्टेबिलिटी योजना लागू हो जाएगी । इस योजना के लागू होने से नई कार लेने पर कार मालिक अपने पुराने नंबर को ही नई कार के लिए ले सकेंगे । इसके लिए कार मालिकों को 50 हजार रुपए और दोपहिया वाहनों को 20 हजार रुपए देने होंगे। ये योजना दिल्ली में लागू होने के बाद अब नोएडा से शुरु होने जा रही है। यहां ध्यान देने लायक बात ये है कि पुराने वाहन पर जो नंबर मिलेगा, उसके लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होगी । रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फीस से ही काम चल जाएगा।
ये है नियम-
नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने दो शर्तें रखी हैं
नीलामी से मिल सकेगा वीआपी नंबर-
vip नंबर के लिए वाहन मालिकों को एक लाख रूपए की राशि देनी होगी लेकिन अगर कई लोग उस नंबर के लिए दावेदारी करते हैं तो नंबर की बोली लगाई जाएगी और महंगी बोली लगाने वाले को नंबर दे दिया जाएगा।
जबकि पुराने वाहन के नंबर को नए वाहन पर लेने के लिए फीस कम रखी गई है। ऐसे में नीलामी से यह नंबर सस्ता पड़ेगा।
Updated on:
15 Oct 2019 01:55 pm
Published on:
15 Oct 2019 01:53 pm
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