
vintage car
नई दिल्ली: विंटेज कारों का अपना ही चार्म होता है। इन विंटेज कारों के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने नया फरमान निकाला है। मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर के विंटेज ( vintage car ) कारों के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। इन कारों के नंबर प्लेट पर अब स्टेट कोड के बाद 'VA’ लिखा जाएगा।
ये नंबर एक निश्चित वक्त के लिए ही वैलिड होंगे । अमूमन नंबर 10 साल के लिए अलॉट किये जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि 50 साल से पुरानी कारों को ही विंटेज कार माना जाएगा। इसके अलावा अब हर राज्य में ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा विंटेज मोटर व्हीकल कमेटी बनाई जाएगी। और ये कमेटी ही गाड़ियों को विंटेज स्टेटस प्रदान करेगी।
ज़रूरी होंगे ये डॉक्यूमेंट्स-
विंटेज गाड़ी के लिए कार मालिकों के पास कार का इंश्योरेंस, बिल ऑफ एंट्री, पुराना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आदि की जरूरत पड़ेगी। अगर वाहन पहले से ही रजिस्टर्ड है तब वाहन मालिक को वन-टाइम-फी देकर विंटेज मोटर व्हीकल कमेटी से प्रमाण लेना होगा।
20000 रुपए में होगा रजिस्ट्रेशन-रजिस्ट्रेशन के लिए वन-टाइम-फी 20,000 रुपये निर्धारित किए गए हैं।
रेगुलर चलाने की नहीं होगी इजाजत-
कमेटी ने अपने ड्रॉफ्ट में कहा है इन विंटेज कारों को किसी भी एक्जीबिशन, रैली, शो या संग्रहालय में प्रदर्शन या प्रदर्शन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है या किसी इवेंट में प्रदर्शित किया जा सकता है। लेकिन इन गाड़ियों को हर दिन चलाने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा विंटेज कारों को सार्वजनिक पेट्रोल पंप पर ईंधन भरने या सर्विसिंग करवाने की छूट है। विंटेज कारों की बिक्री और खरीद की सूचना खरीदार या विक्रेता को राज्य परिवहन प्राधिकरण को 90 दिनों के भीतर देनी होगी, तभी इसे वैध मन जाएगा।
Updated on:
14 Dec 2019 12:48 pm
Published on:
14 Dec 2019 12:47 pm
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