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अवैध टोल व पार्किंग पर जिला कलेक्टर ले संज्ञान

हाईकोर्ट का निर्देश

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अवैध टोल व पार्किंग पर जिला कलेक्टर ले संज्ञान

चेन्नई. मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि अवैध टोल कलेक्शन और पार्किंग फीस विशेषकर जो निगम इलाके में वसूल की जाती है, पर तत्काल कार्रवाई की जाए। न्यायाधीश आर. महादेवन ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसे आरोपियों पर ३० दिन के अंदर दीवानी और आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। जो अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए उन अधिकारियों को जिम्मेदार माना जाएगा।
तिरुवल्लूर जिले के पेरियपालयमिन स्थित ओम श्री भवानी अम्मन मंदिर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश महादेवन ने यह फैसला दिया। याचिका में मांग की गई थी कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से टोल और पार्किंग फीस लेने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जज ने कहा कि किसी पंचायत व निगम को इस बात का अधिकार नहीं है कि वह मंदिर में आने वाले वाहनों से टोल या फिर पार्किंग फीस वसूले।

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