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तमिलनाडु के चर्चित गोकुलराज हत्याकांड में कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी ठहराया, 8 मार्च को सजा का ऐलान

अदालत 8 मार्च को सभी दस दोषियों की सजा का ऐलान करेगी।

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Gokulraj murder: Caste outfit leader Yuvaraj and others connvicted

Gokulraj murder: Caste outfit leader Yuvaraj and others connvicted

मदुरै.

तमिलनाडु (Tamilnadu) में 21 वर्षीय गोकुलराज (Gokulraj) की हत्या के मामले में मदुरै (Madurai) की विशेष सत्र अदालत ने शनिवार को मुख्य आरोपी एस. युवराज, धीरन चिन्नामलाई पेरवई के पूर्व अध्यक्ष और नौ अन्य सहित 10 लोगों को दोषी ठहराया है, जबकि कोर्ट के द्वारा पांच लोगों को बरी कर दिया गया है और दो लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है। अदालत 8 मार्च को सभी दस दोषियों की सजा का ऐलान करेगी।

ज्ञातव्य है कि गोकुलराज हत्याकांड दलित व्यक्ति गोकुलराज (Dalit Youth Gokulraj) की हत्या से जुड़ा है। गोकुलराज को आखिरी बार 23 जून 2015 को तिरुचेंगोडे के अर्थनारीश्वर मंदिर में एक महिला मित्र के साथ देखा गया था। गोकुलराज का सिरविहीन शरीर अगले दिन नामक्कल जिले में रेलवे ट्रैक से मिला था।

यह था मामला
प्रेम-प्रसंग के कारण की गई थी युवक की हत्या मामला शुरू में एक संदिग्ध मौत के रूप में दर्ज किया गया था। बाद में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला घोंटकर और गर्दन पर चाकू लगने के बाद हत्या के मामले में बदल दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, गोकुलराज कथित तौर पर एक हिंदू जाति की लडक़ी से प्यार करता था। ऐसे में प्रेम-प्रसंग के कारण उसकी हत्या कर दी गई थी।

पुलिस ने जांच के बाद हत्या के मास्टरमाइंड युवराज समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन 17 में से दो आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है और कोर्ट के द्वारा 10 लोगों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है। वहीं कोर्ट में बाकी पांच आरोपियों को बरी कर दिया है।

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