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Money Laundering Case : मंत्री सेंथिल बालाजी को मद्रास हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु राज्य के वित्तमंत्री सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद, सेंथिल बालाजी को न्यायिक जमानत नहीं मिल पाई है और वह अब जेल में बंद हैं। Madras High Court has refused to grant bail to Tamil Nadu State Finance Minister Senthil Balaji in money laundering case.

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profile image of Senthil Balaji

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चेन्नई. सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के चलते पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन्हें वित्तीय अपराधों के खिलाफ कई मुकदमों में शामिल होने का आरोप लगा था। उनके खिलाफ जमानत की मांग पर मद्रास हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया और उन्हें जमानत नहीं देने का आलंब लगाया।

सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी ने तमिलनाडु की राजनीति में बड़ी चुनौती पैदा की है, और यह मामला राज्य में वित्तीय दुरुपयोग के मामलों के खिलाफ कठिन कदमों का प्रतीक बन सकता है। सेंथिल बालाजी की जमानत न मिलने से उनकी स्थिति और भी गंभीर हो गई है और मामले की जांच जारी रहेगी।

मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार और वित्तीय अपराधों के मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और किसी भी राजनेता को इनके खिलाफ जमानत न मिलने की सजा भुगतनी पड़ती है।

यह मामला तमिलनाडु राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण संघर्ष के रूप में उभर रहा है और वित्तीय अपराधों के खिलाफ न्यायिक कदमों का आदान-प्रदान कर रहा है। Madras High Court has refused to grant bail to Tamil Nadu State Finance Minister Senthil Balaji in money laundering case.