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नलिनी को एक महीने की पैरोल, सरकार ने दी मंजूरी

-कोर्ट को किया सूचित

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नलिनी को एक महीने की पैरोल, सरकार ने दी मंजूरी

नलिनी को एक महीने की पैरोल, सरकार ने दी मंजूरी


चेन्नई. राज्य सरकार ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्या की दोषी नलिनी श्रीहरण को एक महीने की पैरोल की मंजूरी प्रदान की। नलिनी की बीमार मां पद्मा ने राज्य सरकार से नलिनी को पैरोल देने का आग्रह किया था। राज्य के विशेष लोक अभियोजक हसन मोहम्मद जिन्ना ने गुरुवार को मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया कि राज्य सरकार ने वेलूर के स्पेशल महिला जेल में बंद नलिनी को एक महीने की सामान्य पैरोल की मंजूरी दी है।

न्यायाधीश पीएन प्रकाश और न्यायाधीश आर. हेमलता की डिवीजन बेंच के समक्ष नलिनी की मां पद्मा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने यह जवाब दिया। पद्मा के वकील ने बताया कि सरकार द्वारा मिले जवाब के बाद कोर्ट ने पद्मा की याचिका को बंद कर दिया। न्यायाधीश पीएन प्रकाश और न्यायाधीश आर. हेमलता की डिवीजन बेंच के समक्ष नलिनी की मां पद्मा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने यह जवाब दिया। पद्मा के वकील ने बताया कि सरकार द्वारा मिले जवाब के बाद कोर्ट ने पद्मा की याचिका को बंद कर दिया।

पैरोल के दौरान नलिनी अपनी मां, बहन कल्याणी और भाई बकियानाथन के साथ कड़ी पुलिस सुरक्षा में वेलूर के सतुवाचेरी में किराए के मकान में रहेंगी। इससे पहले 2019 में भी पैरोल मिलने पर नलिनी इसी प्रकार से किराए के घर में थी। पैरोल के दौरान नलिनी अपनी मां, बहन कल्याणी और भाई बकियानाथन के साथ कड़ी पुलिस सुरक्षा में वेलूर के सतुवाचेरी में किराए के मकान में रहेंगी। इससे पहले 2019 में भी पैरोल मिलने पर नलिनी इसी प्रकार से किराए के घर में थी।