28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ED Offcial Case: सुप्रीम कोर्ट से ईडी अधिकारी अंकित तिवारी को मिली अंतरिम जमानत

- रिश्वत लेने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी

less than 1 minute read
Google source verification
ED Offcial Case: सुप्रीम कोर्ट से ईडी अधिकारी अंकित तिवारी को मिली अंतरिम जमानत

ED Offcial Case: सुप्रीम कोर्ट से ईडी अधिकारी अंकित तिवारी को मिली अंतरिम जमानत

चेन्नई.

रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी अंकित तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। पिछले साल दिसम्बर में अंकित तिवारी को रिश्वत लेने के आरोप में तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) ने गिरफ्तार किया था। शीर्ष न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ अंकित तिवारी को अंतरिम जमानत दी है, जिसमें गवाहों को प्रभावित नहीं करना, सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करना और बिना अनुमति तमिलनाडु से बाहर न जाना शामिल है।

क्या है पूरा मामला

अंकित तिवारी को उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ लंबित आय से अधिक संपत्ति के मामला बंद करने के लिए एक सरकारी डॉक्टर सुरेश बाबू से 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में 1 दिसम्बर, 2023 को डीवीएसी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तिवारी ने शुरू में बाबू से तीन करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर 51 लाख रुपए कर दिया, जिसमें से उसने पहले 20 लाख रुपए लिए। बाबू द्वारा डीवीएसी में शिकायत दर्ज कराने के बाद तिवारी की गिरफ्तारी हुई।

Story Loader