ब्याज व 2000 रुपए मानसिक क्षति पूर्ति और परिवाद व्यय अदा करने का आदेश पारित
छतरपुर•Dec 16, 2018 / 01:34 am•
हामिद खान
Consumer Forum decides against insurance company
छतरपुर(उन्नत पचौरी)। उपभोक्ता फोरम के एक मामले में बीमा कंपनी के विरुद्ध फोरम के अध्यक्ष राम दिनकर और सदस्य निशा गुप्ता व संजय कुमार शर्मा ने परिवादी को 77 हजार 813 रुपए पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करने का व दो हजार रुपए मानसिक क्षति पूर्ति और परिवाद व्यय के रूप में अदा करने का आदेश पारित किया है। एडवोकेट वशिष्ठ नारायण श्रीवास्तव ने बताया कि परिवादी रामबाबू अग्रवाल निवासी फौलादी कलम मार्ग छतरपुर ने एक्सिस बैंक लिमिटेड के अधिकृत एजेंट मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जवाहर रोड छतरपुर की सलाह पर 75718 रुपए प्रीमियम पता करके प्रबंधक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हरियाणा और महाप्रबंधक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पंजाब से प्राप्त की थी। जिसकी परिपक्वता 24 जनवरी 2033 तक थी। इसके बाद आवेदक ने प्रबंधक एक्सिस बैंक के कार्यालय में 25 जनवरी 2016 और 26 अगस्त 2016 को प्राप्त करने के लिए 77718 और 77813 अदा किए, दो पॉलिसी के लिए पैसे दिए गए। लेकिन कंपनी द्वारा पॉलिसी जारी नहीं की गई और 15 जुलाई 16 और 21 अक्टूबर 2016 को जमा की गई राशि दी गई, 4 फरवरी 2017 को प्राप्त होने के बाद अनावेदक ने सूचित किया कि जुलाई 2017 को आवेदक को 77812 रुपए वापस कर दिए। लेकिन उक्त राशि पर उसे कोई ब्याज नहीं दिया गया। जो आनावेदक बीमा कंपनी के द्वारा सेवा में कमी की गई और अनुचित व्यापार प्रथा की श्रेणी का कार्य किया गया। जिसके संबंध में आवेदक के द्वारा फोरम के समक्ष आवेदक द्वारा परिवाद दायर किया गया। जिसपर फोरम के अध्यक्ष राम दिनकर और सदस्य निशा गुप्ता और सदस्य संजय कुमार शर्मा ने मामले का अवलोकन कर यह आदेश दिया कि बीमा कंपनी संयुक्तात परिवादी को 77813 रुपए पर 25 मई 2016 से 3 जुलाई 2017 तक 7 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज अदा करने का आदेश सुनाया और दो हजार परिवाद व्यय व मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने का आदेश भी दिया गया। आदेश में उपभोक्ता को पूरी राशि ब्याज सहित देना पड़ेगी।