
निंबाहेड़ा में बाल विवाह का काला सच, मां और पति अरेस्ट, पत्रिका फोटो
Minor Girl Abuse Case: मासूम उम्र में सात फेरे… फिर बालिग होने से पहले ही देह शोषण का खौफनाक सितम। कानून की नजरों से छिपकर रची गई इस काली साजिश का शिकार कोई और नहीं, बल्कि एक मां की ममता और पति का रिश्ता हुआ है। अपनों से प्रताड़ित नाबालिग ने अब पुलिस से मदद की गुहार लगाई है।
चित्तौड़गढ़ जिले के निंबाहेड़ा में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाबालिग बालिका का बाल विवाह कराने, उसके साथ ज्यादती करने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की सगी मां और उसके पति को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। मामले में एक अन्य आरोपी की सरगर्मी से तलाश जारी है।
थानाधिकारी रामसुमेर मीणा ने बताया कि पीड़िता ने गत 17 अप्रेल को कोतवाली में आपबीती दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, 22 फरवरी 2023 को नाबालिग होने के बावजूद उसका विवाह ग्राम बरड़ा में करवा दिया गया था। दोनों पक्षों में तय हुआ था कि लड़की के बालिग होने के बाद ही दाम्पत्य संबंध स्थापित होंगे। लेकिन, शादी के अगले ही दिन 23 फरवरी को तेलनखेड़ी नीमच स्थित ससुराल में पति विजय राठौर ने मर्यादाएं लांघते हुए पीड़िता की मर्जी के खिलाफ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि कुछ समय बाद ही पति व ससुराल पक्ष के लोग असली रंग में आ गए। वे पांच लाख रुपए की दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी न होने पर वर्ष 2024 में उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और सारे गहने छीनकर उसे घर से बाहर खदेड़ दिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए गठित विशेष पुलिस टीम ने तफ्तीश की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। पीड़िता के माता-पिता ने सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर अपनी नाबालिग बेटी को इस दलदल में धकेला था। पुलिस ने पोक्सो एक्ट और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी पति विजय राठौर और मां गंगा बाई को गिरफ्तार कर लिया।
न्यायालय ने आरोपी मां को न्यायिक अभिरक्षा (जेल) में भेजने के आदेश दिए हैं, वहीं आरोपी पति से पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई में थानाधिकारी रामसुमेर, कांस्टेबल रामचंद्र, प्रमोद एवं महिला कांस्टेबल राजबाला आदि शामिल थे।
Updated on:
26 May 2026 12:00 pm
Published on:
20 May 2026 10:58 am
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