
Crime News: चित्तौड़गढ़ जिला एवं सत्र न्यायालय चित्तौड़गढ़ ने लूट के इरादे से वृद्धा की रस्सी से गला घोंटकर हत्या व कुल्हाड़ी से पैर काटकर चांदी की कडिय़ां लूटने के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 35 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
लोक अभियोजक सुरेशचन्द्र शर्मा ने बताया कि 26 जुलाई 2022 को दिवाकर नगर चामटी खेड़ा रोड निवासी अंबालाल पुत्र प्रताप सालवी ने कोतवाली चित्तौडग़ढ़ में रिपोर्ट दी कि दोपहर करीब 1.30 बजे वह बच्चे को स्कूल से लाया था। मकान के बाहर वाले कमरे में प्रार्थी की मां चांदीबाई रहती है। गायों को चारा डालने के लिए वह तगारी लेने मां के कमरे में गया। जहां मौजूद एक युवक प्रार्थी की मां के कुल्हाड़ी से पैर काटकर उसकी चांदी की कडिय़ां हाथ में लिए हुए था। प्रार्थी को देखकर उसने धक्का मार दिया।
प्रार्थी संभल पाता, इससे पहले ही वह चांदी की कडिय़ां कमरे में ही छोड़कर भाग छूटा। आरोपी वहां से मोहल्ले में ही रहने वाले सत्यनारायण शर्मा के मकान में छत पर बने बाथरूम में घुस गया। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अनुसंधान तत्कालीन कोतवाली प्रभारी मोतीराम साहरण ने किया था।
Published on:
08 Aug 2024 02:28 pm
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