
Fraud जनपद पंचायत गुंडरदेही के कर्मचारी सूर्य प्रकाश द्विवेदी पिता एके द्विवेदी ने ब्लॉक के 11 किसानों को नौकरी लगाने के नाम पर 14 लाख रुपए की ठगी की है। पीड़ित किसानों ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है।
किसानों के मुताबिक सूर्यप्रकाश द्विवेदी जनपद पंचायत में लंबे समय से पदस्थ है। विभाग में उनकी करीबी जान पहचान होने के कारण अपने कार्य क्षेत्र में 11 किसान के बेरोजगार परिवार को नौकरी लगाने का लालच दिया। किसानों का आरोप है कि कर्मचारी ने छत्तीसगढ़ शासन की ओर से कई स्थानों पर जनपद कार्यालय खोलने के बारे में बताया। उसमें नौकरी लगवाने के नाम पर 14 लाख रुपए ऐंठ लिए।
यह भी पढ़ें :
किसानों ने बताया कि किसानों से राशि 18 जून 2021 से सन् 2023 अलग-अलग समय में ली गई। कुछ पैसा जनपद पंचायत के कार्यालय के सामने बरगद पेड़ के पास लिया गया है और कुछ किसानों से पैसा घर में जाकर लिया गया है। शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। गुंडरदेही थाने में धारा 155 पुलिस हस्तक्षेप योग्य नहीं होने के कारण उन्हें न्यायालय जाने की सलाह दे दी गई। तब से किसान न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं। किसानों ने पत्रिका कार्यालय में पहुंचकर आपबीती बताई। किसानों ने बताया कि सूर्यप्रकाश द्विवेदी आईजी एल 219 क्वार्टर नंबर का निवासी है।
पीडि़त किसान गणेश राम साहू कुथरेल ने बताया कि उसके दो लड़की और एक लड़का बेरोजगार होने के कारण नौकरी लगाने के लिए 2 लाख 30 हजार रुपए दिए है। बचत राशि और देने की बात हुई थी, लेकिन नौकरी नहीं लगी। पैसे भी नहीं वापस कर रहे हैं।
यह भी पढ़ें :
किसान जगदीश ढीमर जरवाय निवासी ने कहा कि मेरे घर मेरे दो बेटी बेरोजगार है। द्विवेदी से जान पहचान होने के कारण तीन-तीन लाख रुपए में दोनों की नौकरी लगने की बात हुई। एक लाख 20 हजार एडवांस रकम दिया। नौकरी नहीं लगने पर उसे वापस मांग रहा हूं। वे फोन नहीं उठा रहे हैं।
किसान धर्मेंद्र कुमार साहू जारवाय ने बताया कि उनके दो लड़कों ने बीएससी एवं एमए किया है। दोनों को नौकरी लगाने 5 लाख में सौदा हुआ। एडवांस रकम 1,10,000 रुपए दिया। काफी दिन से किसी की नौकरी नहीं लगाने पर पैसा वापस मांगा, तब डराने धमकाने की कोशिश की। अब हम सब थक चुके हैं। जल्द परिवार सहित पीड़ित धरना प्रदर्शन करेंगे।
यह भी पढ़ें :
किसानों ने बताया कि थक कर 24 जनवरी को पुलिस अधीक्षक बालोद से शिकायत की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गुंडरदेही थाना प्रभारी ने 29 फरवरी को पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना धारा 155 के तहत न्यायालय की शरण में जाने की सूचना दी।
गणेशाराम साहू पिता लेखू राम साहू ग्राम कुथरेल से 2 लाख 30 हजार रुपए, धर्मेंद्र कुमार पिता राम रतन साहू ग्राम जरवाय एक लाख 10 हजार रुपए, जगदीश ढीमर पिता भुनेश्वर ढीमर से एक लाख 30 हजार रुपए, गीतेश्वरी पिता नाराज राम साहू से 50 हजार रुपए, रामकुमार पिता कमल सिंह 50 हजार रुपए, पुरुषोत्तम साहू पिता छबिलाल साहू एक लाख 50 हजार रुपए, प्रहलाद पिता देव सिंह से 60 हजार रुपए, बहादुर चंद्राकर पिता विष्णु चंद्राकर से 2 लाख रुपए, तिलक साहू पिता लतखोर साहू से 60 हजार रुपए, हीरालाल से 60 हजार रुपए, ज्ञानेश्वर पिता बरमूराम से एक लाख रुपए।
बालोद एसपी एसआर भगत ने कहा पीड़ित किसानों के पास इस संबंध में यदि कोई साक्ष्य है तो कार्रवाई निश्चित होगी।
Published on:
11 Jul 2024 12:01 am
बड़ी खबरें
View Allबालोद
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
