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सुनंदा पुष्कर केस में समन पर बोले शशि थरूर, मेरे खिलाफ बदले की कार्रवाई

Published: Jun 05, 2018 07:13:47 pm

Submitted by:

Chandra Prakash

सुनंदा पुष्कर मौत मामले में समन पर शशि थरूर ने कहा कि शुरूआत से ही मैंने जांच टीम का पूरा सहयोग किया है। मैंने लगातार कानून का पालन किया है।

Shashi Tharoor

सुनंदा पुष्कर के में समन पर बोले शशि थरूर, मेरे खिलाफ बदले की कार्रवाई

नई दिल्ली। सुनंदा पुष्कर मौत मामले की सुनवाई करने वाली दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को आरोपी मानते हुए समन जारी किया है। कोर्ट ने उन्हे 7 जुलाई को पेश होने का फरमान दिया है। जिसके बाद थरूर ने एक बयान जारी कर अपना पक्ष रखा और आरोपों को निराधार बताया है।
मेरे ऊपर लगे सभी आरोप निराधार: शशि
शशि थरूर ने अपने बयान में कहा है कि जितना में समझ पाया हूं अदालत ने मेरे नाम का समन जारी कर 7 जुलाई,2018 को पेश होने को कहा है। मैं आप सबका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि शुरूआत से ही मैंने जांच टीम का पूरा सहयोग किया है। मैंने लगातार कानून का पालन किया है। थरूर ने आगे कहा कि मैं अपने बयान को एकबार फिर दोहराना चाहता हूं कि मेरे ऊपर लगे सभी आरोप निराधार और निरर्थक है। मेरे खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और बदले की कार्रवाई की कोशिश हो रही है।
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https://twitter.com/ShashiTharoor/status/1003964882902048768?ref_src=twsrc%5Etfw
अदालत ने शशि थरूर को माना आरोपी

बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर 2014 में पत्नी सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप स्वीकार कर लिए। अदालत ने कहा कि ‘राजनेता के खिलाफ कार्यवाही के पर्याप्त आधार हैं।’ दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने शशि थरूर को 7 जुलाई को अदालत के समक्ष प्रस्तुत होने को कहा।
दोषी हुए तो 10 साल की हो सकती है सजा

विशाल ने कहा कि मैंने आरोपपत्र के साथ दाखिल किए गए दस्तावेजों पर विचार किया। दिवंगत सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप व उनके साथ क्रूरता का संज्ञान लिया। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर मैंने संज्ञान लिया कि आत्महत्या के लिए उकसावा आईपीसी की धारा 306 व क्रूरता आईपीसी की धारा 498ए के तहत दंडनीय है। शशि थरूर के खिलाफ अभियोग को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। पुलिस ने अपने 14 मई के आरोपपत्र में थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने व पत्नी से क्रूरता का आरोप लगाया। थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 व 498ए के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 10 साल तक जेल हो सकती है।
होटल में मृत मिली थीं सुनंदा
सुनंदा पुष्कर (51) होटल के कमरे में 17 जनवरी 2014 को मृत पाई गई थीं। सुनंदा ने कथित तौर पर अपने पति थरूर व पाकिस्तानी पत्रकार के बीच संबंध होने की बात कही थी, जिसके कुछ दिनों बाद उनकी मौत हुई।
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