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धमतरी

लॉकडाउन 3.0 छूट की समय-सीमा में फेरबदल, नया आदेश हुआ जारी

धमतरी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल ने आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के संचालन को लेकर थोड़ा फेरबदल किया है।

धमतरीMay 05, 2020 / 10:02 pm

Ashish Gupta

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धमतरी. नोबल कोरोना वायरस कोविड-19 (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए वर्तमान में धमतरी जिला समेत पूरे छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में लाॅकडाउन घोषित किया गया है। वहीं धमतरी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल ने आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के संचालन को लेकर थोड़ा फेरबदल किया है।
धमतरी कलेक्टर की ओर से आदेश के मुताबिक आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के संचालन के लिए सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे की समय-सीमा में छूट प्रदान की गई थी, जिसमें संशोधन किया गया है।
धमतरी कलेक्टर की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार अब जिले में संचालित होने वाली सूचीबद्ध दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अब सुबह आठ बजे से शाम चार बजे के बीच खोला जाएगा।

इसके अलावा आवश्यक सामग्रियों की लोडिंग एवं अनलोडिंग का भी समय निर्धारित किया गया है, जिसके तहत रात 9.30 बजे से सुबह छह बजे के बीच उक्त कार्य को सम्पन्न कराया जा सकेगा।

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