धौलपुर- आबकारी विभाग ने विभाग द्वारा निर्धारित गारंटी की पूर्ति नहीं करने वाले अनुज्ञाधारियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए आधा दर्जन दुकानों को दो दिन के लिए निलंबित किया है।
धौलपुर- आबकारी विभाग ने विभाग द्वारा निर्धारित गारंटी की पूर्ति नहीं करने वाले अनुज्ञाधारियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए आधा दर्जन दुकानों को दो दिन के लिए निलंबित किया है।
जिला आबकारी अधिकारी घनश्याम शर्मा ने बताया कि प्रथम त्रैमासिक की गारंटी में रही कमी को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा 31 जुलाई तक का समय दिया था लेकिन बकायादारो ने निर्धारित तिथि 31 जुलाई तक न तो राशि जमा कराई ना माल का उठाव किया अनुज्ञाधारियो द्वारा राजकीय बकाया राजस्व को जमा करवाने के प्रति गंभीर नहीहोकर अनुज्ञापत्र की शर्तों का उल्लंघन किया है
उपरोक्त परिस्थितियों में राजकीय राजस्व की वसूली की सुनिश्चितता के दृष्टिगत राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 34(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 76 (सी) के प्रावधानो के तहत 6 अनुज्ञापत्रो को आबकारी निरीक्षक की अनुशंषा पर दो दिन 2 से 3अगस्त तक अनुज्ञाधारीयो की स्वयं की जोखिम एवं लागत पर निलम्बित किया गया है। अनुज्ञाधारी यदि उक्त अवधि में बकाया राशि जमाराज करवा देता है तो आदेश स्वतः निरस्त समझा जाये।
किस-किस के लाइसेंस निलंबित
आबकारी वृत्त बाड़ी कीसरमथुरा दुकान नंबर 1, सर मथुरा दुकान नंबर 2, मालोनी पंवार, वृत्त धौलपुर की गुलाब बाग ,बरेठा, पटी जसूपुरा दुकान के अनुज्ञापत्र को निलंबित किया है इस दरमियान यदि इनके द्वारा शराब की बिक्री की जाएगी तो वह पूर्ण तरह अवैध होगी, इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी घनश्याम शर्मा ने वृत्त निरीक्षक व प्रहराधिकारी को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।