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जानलेवा हमले के आरोपी को आजीवन कारावास

साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित, मामले में 1 आरोपी अभी फरार धौलपुर। करीब 9 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया […]

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जानलेवा हमले के आरोपी को आजीवन कारावास Life imprisonment for the accused of murderous attack

साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित, मामले में 1 आरोपी अभी फरार

धौलपुर। करीब 9 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि इसी प्रकरण में अन्य एक आरोपी अभी फरार चल रहा है। मामला धौलपुर निहालगंज थाना क्षेत्र का है, जहां 28 दिसंबर 2016 को एक ट्यूशन टीचर पर 2 जनों ने जानलेवा हमला किया था। जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि यह सजा आरोपी संदीप पुत्र राजकुमार निवासी बसेड़ी को सुनाई गई है। मामला 28 दिसंबर 2016 का है, जब आरोपी संदीप और उसका साथी श्यामू तोमर पुत्र रामवीर निवासी दिमनी मध्य प्रदेश ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। घटना निहालगंज थाना क्षेत्र में गुरुद्वारे के पास स्थित ट्यूशन टीचर प्रमोद पुत्र जगदीश के घर पर हुई थी। फायरिंग की इस घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। पुलिस जांच में दोनों आरोपियों की संलिप्तता सामने आई, जिसके बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा। कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी संदीप को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं मामले में दूसरा आरोपी श्यामू तोमर अब भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा जारी है।

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