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जानिए, क्या है ‘तारबंदी योजना’, किस तरह फायदा उठा सकते हैं किसान…

यह योजना 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर अर्थात जो किसान पहले राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन करेगा, उसे इस योजना के तहत पहले प्राथमिकता मिलेगी। ।  

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धौलपुर. आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही NFSM 'तारबन्दी योजना' किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। धौलपुर के सरमथुरा में भी किसान इस योजना का लाभ उठाने लिए इनदिनों आवेदन कर रहे हैं।

आइए जानते हैं इस योजना के बारे में...

सरमथुरा के सहायक कृषि अधिकारी और लेखक पिन्टू लाल मीना ने इस योजना के बारे में विस्तार से बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन के अंतर्गत कृषक अपने खेतों के चारों ओर कांटेदार/चैनलिंक जाल लगवा सकते हैं। इस पर सरकार कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को लागत का 50% या अधिकतम 40,000 रुपये प्रति किसान अनुदान देती है।

इस तरह ले सकते हैं योजना का लाभ...

यह योजना 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर अर्थात जो किसान पहले राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन करेगा, उसे इस योजना के तहत पहले प्राथमिकता मिलेगी। ।

यह हैं नियम एवं शर्तें...

1. कम से कम तीन कृषकों का एक समूह होना आवश्यक है, कृषकों की संख्या तीन से अधिक भी हो सकती है।

2. कृषकों के समूह के पास 3 हैक्टेयर (12 बीघा, पक्की) भूमि का होना अनिवार्य है।

3. किसान तारबन्दी में विधुत कनेक्शन प्रवाहित नहीं कर सकता।


ऐसे करें तारबन्दी...

तारबन्दी के लिए पोल लोहे, सीमेंट या पत्थर के हो सकते हैं। किसानों को कम से कम 150 सेंटीमीटर ऊंची तारबन्दी करवाना अनिवार्य है।

जिसमे पोलो के मध्य की दूरी कम से कम 3X3 मीटर रखी जाएगी। जिसमें कम से कम 30 सेंटीमीटर हिस्सा जमीन के अंदर होना आवश्यक है। 2 पिलरों के मध्य 6 तार होरिजेंटल एवं 2 तार वर्टिकल लाइनों में लगाना जरूरी है।

कृषक के स्वयं के नाम से भू-स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में (कृषक के पिता के जीवित होने या मृत्यु पश्चात नामान्तरण के अभाव में) यदि आवेदक कृषक स्वयं के पक्ष में भू-स्वामित्व में नेशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र राजस्व/हल्का पटवारी से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करता है, तो ऐसे कृषक को भी अनुदान हेतु पात्र माना जाएगा, अथवा इस आशय का सरपंच से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें कि वे परिवार से अलग रहते हैं, एवं राशन कार्ड व नरेगा जोब कार्ड अलग बना हुआ है।

क्या हैं जरूरी दस्तावेज...

खेत की नवीनतम जमा बंदी, नक्शा, आधार कार्ड, जनाधारकार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटो, सहमति देने वाले किसानों के शपथ पत्र, पटवारी द्वारा राजस्व विभाग का प्रमाण पत्र आदि साथ ले जाएं व राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें।

कौन-कौन किसान है इस योजना के पात्र...

राजस्थान तारबंदी सब्सिडी योजना का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों को दिया जाएगा। वर्ष 2021-22 हेतु योजना कम्यूनिटी बेसिस पर की जाएगी जिसमें कम से कम 3 हैक्टेयर क्षेत्रफल शामिल हो एवं कम से कम 3 कृषक लाभान्वित हों।

इस योजना की और अधिक जानकारी के लिए आप नजदीकी कृषि विभाग कार्यलय में संपर्क करें।

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