
After the death of 14 people, the police and transport department came to their senses, checking the permits and fitness of the vehicles.
डिंडौरी. शहपुरा थाना क्षेत्र के बड़झर घाट में हुए हादसे के बाद पुलिस व प्रशासन हरकत में आया है। शुक्रवार की सुबह से ही डिंडौरी बस स्टैंड में आरटीओ और पुलिस विभाग ने चेकिंग अभियान चलाकर वाहनों के दस्तावेज चेक किए। डिंडौरी बस स्टैंड में सुबह प्रभारी आरटीओ अनिमेष गढ़पाले, यातायात थाना प्रभारी सुभाष यादव स्टाफ के साथ पहुंचे और बस, आटो वाहनों के दस्तावेज चेक किया। चेकिंग के दौरान एक बस बिना परमिट के मिली है जिसका चालान यातायात पुलिस द्वारा किया गया। आरटीओ अनिमेष गढ़पाले ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान जिले के सभी स्थानों पर चलाया जाएगा। यातायात थाना प्रभारी सुभाष उईके ने बताया कि चेकिंग के दौरान जबलपुर से डिंडौरी जाने वाली बस क्रमांक एमपी 20 बीए 4794 पर परमिट शर्तो के उल्लंघन के चलते ड्राइवर ब्रजेश विश्वकर्मा के नाम पर दस हजार रुपए का जुर्माना किया गया, वहीं बस क्रमांक एम पी 20 बीए 0492 का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होने पर चालक शिव कुमार के नाम पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
एसपी ने स्वयं संभाला मोर्चा
गुरूवार को भीषण सडक़ हादसे के बाद शुक्रवार की सुबह से बसों ट्रको और माल वाहक जैसे छोटे बड़े वाहनो की सख्ती के साथ चेकिंग की गई। इस अभियान मे जिले के पुलिस कप्तान अखिल पटेल वाहनो की चेकिंग करते नजर आए वहीं कोतवाली थाना प्रभारी अनुराग जामदार भी मौजूद रहे।
नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई
सडक़ सुरक्षा को बढ़ावा देने व सुरक्षित यातायात बनाए रखने यातायात पुलिस व थानों की टीम समय-समय पर यातायात नियमों के तहत कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक डिंडौरी अखिल पटेल ने सभी थाना, चौकी प्रभारियों को वाहनों के दस्तावेजों परमिट, ड्रायविंग लाईसेंस, फिटनेस एवं अन्य सभी दस्तावेज की जांच व कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सभी थाना व चौकी प्रभारियों ने तीन अलग-अलग श्रेणियों के तहत वाहनों की जांच व कार्रवाई की। इसमें बस एवं बड़े चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर व मालवाहक एवं ऑटो रिक्शा को शामिल किया गया। तीनों श्रेणियों में कार्यवाही करते हुए बिना परमिट, ड्रॉयविंग लाईसेंस, फिटनेस, बीमा व ओव्हर लोड, क्षमता से अधिक सवारी, ओव्हर हाईट, बिना पीयूसी वाले वाहन, मोबाइल का प्रयोग, फस्र्ट बॉक्स, अग्निशामक यंत्र, शिकायत पुस्तिका, पार्किंग लाईट, इंडीकेटर, साइड ग्लास एवं मोटर व्हीकल एक्ट की अन्य धाराओं में वाहनों के मालिक एवं चालकों के विरुद्ध शाम 6 बजे तक कुल 240 कार्यवाही की गई। जिन वाहनों में गंभीर अनियमितां पाई गई है उनके परमिट एवं लाईसेंस निरस्त करने प्रतिवेदन आरटीओ कार्यालय भेजा जाएगा एवं निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।
Published on:
02 Mar 2024 11:39 am
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