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रिश्वत लेने वाले पटवारी को न्यायालय ने सुनाई 4 साल की सजा

रेकॉर्ड सुधार एवं बंटवारा के नाम पर मांगी थी 2000 रुपए की रिश्वत

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Court order: मृतक बड़े भाई की पत्नी से शादी, पिता के साथ मिल की हत्या, मिली आजीवन कारावास की सजा

Rouse Avenue Court judge

डिंडौरी. रेकॉर्ड सुधार एवं बंटवारा के नाम पर रिश्वत मांगने वाले पटवारी को न्यायालय ने सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि थाना विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन इकाई जबलपुर ने मुलैया सिंह मरावी पिता चूरामन 46 वर्ष निवासी गुरैया थाना शहपुरा को रेकॉर्ड सुधार कर बटांक बनाने के बदले 2000 रुपए रिश्वत की मांग करने पर प्रकरण दर्ज किया था। मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम डिंडौरी द्वारा आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2)(डी) सहपठित धारा 13(2) के अपराध के लिए 4 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 3 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने का आदेश पारित किया गया। शासन की ओर से अब्दुल नसीम, विशेष लोक अभियोजक द्वारा मामले का सशक्त संचालन किया गया। जानकारी के अनुसार पीडि़त ने लिखित शिकायत की थी कि उसकी नानी की मृत्यु होने के बाद उनके नाम की जमीन प्रार्थी की मां एवं मौसी के नाम हो गई है। सुधार के लिए तहसीलदार डिंडौरी ने आदेश कर दिया है, लेकिन पटवारी एमएस मरावी रेकॉर्ड ठीक कर बटांक बनाने के बदले 2000 रुपए की मांग कर रहा है। लोकायुक्त पुलिस ने पीडि़त के आवेदन के आधार पर टीम गठित कर कार्यवाही करते हुए 4 नवंबर 2015 को मुलैया सिंह मरावी को 2000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। इसके बाद आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।