डूंगरपुर

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के खातों में अब हर माह होगी ‘धन वर्षा

श्रमिकों को भी मिलेगा 'मान एवं 'धन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, डूंगरपुर में अब तक 2472 ने कराया पंजीयन

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Jul 06, 2022
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के खातों में अब हर माह होगी 'धन वर्षा

डूंगरपुर. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन के रुप में आर्थिक सम्बलन प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना pradhan mantri sharam yogi man dhan yaozana में जिले में अब तक 2472 श्रमिकों ने पंजीयन करवा लिया है। हालांकि, फिलहाल जिले में स्थित असंठित श्रमिकों की तुलना में यह आंकड़ा काफी कम है। ऐेसे में श्रम विभाग की ओर से विभाग एवं ब्लॉक स्तर पर शिविर आयोजित कर पात्र श्रमिकों को योजना से जोडऩे का प्रयास किया जा रहा है।

यह है योजना
केन्द्र सरकार ने एक फरवरी 2019 से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की थी। लेकिन, योजना का अधिक प्रचार-प्रसार नहीं होने से योजना ठण्डे बस्ते में ही पड़ी थी। लेकिन, अब योजना को लेकर सरकार एवं विभाग एक बार फिर सक्रिय हुए हैं तथा अधिक से अधिक असंगठित क्षेत्र के कामगारों को जोड़ रहे हैं। योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को न्यूनतम 55 से 200 रुपए अंशदान जमा कराए जाने पर 60 वर्ष की उम्र पर तीन हजार रुपए पेंशन दी जाएगी। इसमें केन्द्र सरकार की ओर से अंशदान मिलाया जाएगा। साथ ही आवेदक की मृत्यु के बाद आवेदक के परिवार को पेंशन की 50 फीसदी राशि दी जाएगी।

यह है पात्रता
. 18 से 40 वर्ष के बीच की आयु वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिक
. मासिक आय 15 हजार रुपए से कम होनी चाहिए।
. आवेदक किसी भी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं ले रहा हो।
. करदाता नहीं होना चाहिए।

यह ले सकेंगे लाभ
. छोटे और सीमांत किसान
. भूमिहीन खेतीहर मजदूर
. मछुआरे
. पशुपालक
. ईट भट्टा और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले श्रमिक
. निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्य करने वाले श्रमिक
. चमड़े के कारीगर
. बुनकर
. सफाई कर्मी
. घरेलू कामगार
. सब्जी तथा फल विके्रता
. प्रवासी मजदूर आदि
. विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले ईपीएफ एवं ईएसआई का लाभ नहीं लेने वाले कार्मिक

दुर्घटना लाभ भी...
श्रम विभाग के जिला प्रबंधक मोहम्मद अली ने बताया कि श्रम विभाग के यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु पेंशन की प्राप्ति की अवधि में हो जाती है, तो उस स्थिति में लाभार्थी के पति या पत्नी को पेंशन का 50 फीसदी हिस्सा दिया जाएगा। Pradhan mantri sharam yogi man dhan yaozana यह पेंशन केवल लाभार्थी के पति या पत्नी को दी जाएगी। इसके अलावा यदि लाभार्थी द्वारा नियमित अंशदान किया गया है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही किसी कारणवश लाभार्थी स्थाई रूप से अक्षम हो गया है और अपना योगदान जारी रखने में असमर्थ है, तो इस स्थिति में उसके पति या पत्नी नियमित रुप से भुगतान करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

अधिकारी ने कहा..
. सरकार की यह दूरगामी परिणामों को प्राप्त करने वाली योजना है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामने अपने बुढापे की समस्या होती है। उस समय वह काम करने में भी सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे समय में उनको आर्थिक सम्बलन प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। अधिक से अधिक श्रमिको ंको लाभान्वित करने के लिए विभागवार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
- अशोक शर्मा, कार्यवाहक सहायक निदेशक, श्रम विभाग

Published on:
06 Jul 2022 11:36 am
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