29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सरकार ने दी कारोबारियों को बड़ी राहत, अब मार्च तक भर सकेंगे जीएसटी रिटर्न

अगर अब तक आपने अपना सालाना आईटी रिटर्न नहीं भरा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। सरकार ने आईटी रिटर्न फाइल करने की डेट 31 मार्च तक बढ़ा दी है।

less than 1 minute read
Google source verification
 GST annual return

सरकार ने दी कारोबारियों को बड़ी राहत, अब मार्च तक भर सकेंगे जीएसटी रिटर्न

नई दिल्ली। अगर अब तक आपने अपना सालाना जीएसटी रिटर्न नहीं भरा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। सरकार ने रिटर्न फाइल करने की डेट 31 मार्च तक बढ़ा दी है। पहले रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी। रिटर्न फाइल करने के अंतिम डेट को लेकर वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की आखिरी तारीख इसी महीने खत्म हो रही थी। जाहिर है सरकार के इस फैसले के बाद अब लोग बिना किसी परेशानी के अगले महीने तक भी अपना सालाना जीएसटी रिटर्न भर सकते हैं। सरकार के इस कदम के बाद करोड़ों कारोबारियों को काफी राहत मिलेगी।

सरकार जल्द उपलब्ध कराएगी फॉर्म

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी सीबीआईसी के मुताबिक जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9 ए और जीएसटीआर-9सी 31 मार्च तक भरे जा सकेंगे। सरकार जल्द से जल्द जीएसटी पोर्टल पर ये फॉर्म उपलब्ध करवा देगी। आपको बता दें कि कानून के मुताबिक सालाना जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी होने पर प्रतिदिन 200 रुपए जुर्माना लगता है। जुर्माने की राशि कारोबार के सालाना टर्नओवर के अधिकतम 0.25 फीसदी तक हो सकती है।

इसलिए आ रही कारोबारियों को परेशानी

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने सरकार से गुजारिश की थी कि सालाना जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया जाए। क्योंकि अभी तक सालाना रिटर्न का फॉर्मेट कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में व्यापारियों के लिए 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल करना संभव नहीं होगा।

Story Loader