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अब, स्कूली स्टूडेंट्स पढ़ेंगे यातायात का पाठ

यातायात नियम तोडऩे वालों के लाइसेंस रद्द करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई की जाए

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Traffic Rules

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मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों में यातायात के प्रति जागृति लाने और नियम-कायदों से अवगत कराने के मकसद से पाठ्यक्रम में यातायात का पाठ शामिल किया गया है। आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, सडक़ सुरक्षा को लेकर गुरुवार को बैठक हुई। विशेष पुलिस महानिदेशक (स्पेशल डीजीपी) पुरुषोत्तम शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि नये शिक्षण सत्र से कक्षा नवमीं एवं 10वीं के पाठ्यक्रम में यातायात संबंधी अध्याय जोड़ा गया है। इसके जरिए युवा वर्ग को यातायात संबंधी नियम-कायदे और सडक़ सुरक्षा के उपायों के बारे में जागरूक किया जाएगा। एक से 30 जून तक अभियान चलाकर लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया जाएगा।

बैठक में शर्मा ने कहा कि यातायात नियम तोडऩे वालों के लाइसेंस रद्द करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई की जाए, साथ ही लाइसेंसों को आधार से लिंक करने का सुझाव दिया ताकि अन्यत्र स्थान से नया लाइसेंस न बनवाया जा सके।

शर्मा ने कहा, जिला सडक़ सुरक्षा समिति की नियमित बैठकें हों और समिति ऐसे स्थानों को चिह्नित करे, जहां अधिक दुर्घटनाएं हुई हों। ऐसा करने से दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकेगी। बैठक में बताया गया कि ग्रामीण सडक़ों पर राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्ग की अपेक्षा अधिक हादसे हुए हैं। प्रदेश में 463 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए गए हैं।


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