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RTE MP Admission 2024-25: RTE के तहत प्रवेश पाने वालों के लिए बड़ी खबर, मिल रहा है फॉर्म भरने का दूसरा मौका

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत मध्य प्रदेश में वंचित वर्ग से आने वालों छात्रों के निजी स्कूल में प्रवेश को लेकर आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब 5 मार्च 2024 तक कर सकते हैं आवेदन। इच्छुक उम्मीदवार पढ़ें पूरी खबर।

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RTE MP Admission 2024

RTE Madhya Pradesh Admission 2024-25: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत मध्य प्रदेश में वंचित वर्ग से आने वालों छात्रों के निजी स्कूल में प्रवेश (Private School Admission 2024) को लेकर आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 मार्च 2024 थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 मार्च 2024 कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार अब 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की तिथि के साथ-साथ अन्य चीजों में भी बदलाव किया गया है।


ऐसे अभ्यर्थी जो 5 मार्च तक आवेदन करेंगे उन्हें संबंधित स्कूल में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन (Document Verification Under RTE Admission Process) प्रक्रिया में 9 मार्च 2024 तक शामिल होना होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद छात्रों का चयन रेंडम लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से होगा। इस लॉटरी प्रक्रिया में जिन छात्रों का नाम आएगा उन्हें स्कूल में नि:शुल्क प्रवेश मिलेगा। चयनित अभ्यर्थियों को SMS के जरिए जानकारी मिलेगी।


प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया के बाद द्वितीय चरण की प्रक्रिया के लिए आवेदन लिए जाएंगे। द्वितीय चरण के लिए रिक्त सीटों से संबंधित जानकारी पोर्टल पर 21 मार्च 2024 को दी जाएगी, जिसके बाद अभ्यर्थी 22-26 मार्च तक चॉइस अपडेट करा सकते हैं। वहीं 28 मार्च को विद्यालयों द्वारा लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा और अभ्यर्थी 30 मार्च से 5 अप्रैल के बीच एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।


दरअसल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों (RTE Rules For Private Schools) में कमजोर व वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। इसी के तहत मध्य प्रदेश के कई निजी स्कूल में भी नए सत्र 2024-25 में छात्रों को नि:शुल्क प्रवेश दिया जाएगा।

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