
Supreme Court On UGC NET: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कथित पेपर लीक के कारण यूजीसी नेट 2024 परीक्षा रद्द करने के केंद्र के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इससे "अनिश्चितता" और "घोर अराजकता" बढ़ेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस बात पर गौर किया कि परीक्षा 21 अगस्त को नए सिरे से आयोजित की जाएगी। शीर्ष अदालत 18 जून को आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करने और 21 अगस्त को फिर से परीक्षा आयोजित करने के अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय को चुनौती देने वाले अभ्यर्थियों के एक समूह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
मालूम हो कि परीक्षा 18 जून को आयोजित की गई थी और 19 जून को रद्द कर दी गई थी। वहीं अब नए सिरे से यूजीसी नेट परीक्षा 21 अगस्त को आयोजित की जाएगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा रद्द करने के लिए याचिका दर्ज की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि इससे केवल अनिश्चितता और घोर अराजकता बढ़ेगी।
पीठ ने आगे कहा कि 21 अगस्त को नौ लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे और इसलिए इस देरी के बाद परीक्षा रद्द करने को चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसे में इस प्रक्रिया को जारी रहने दिया जाए। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार को NEET UG मामले के बाद दोगुनी सावधानी बरतनी चाहिए।
यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तथाकथित पेपर लीक (Paper Leak) के बाद केंद्र ने 19 जून को यूजीसी-नेट को रद्द कर दिया था और मामले को जांच के लिए सीबीआई को भेज दिया था। यूजीसी नेट परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) और सीनियर रिसर्च फेलोशिप (एसआरएफ) सहित अनुसंधान के अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करती है।
Updated on:
12 Aug 2024 06:19 pm
Published on:
12 Aug 2024 06:18 pm
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