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PM Fasal Bima Yojana : फसल खराब होने पर किसानों को नहीं होगी टेंशन, सरकार देगी आर्थिक मदद

PM Fasal Bima Yojana : फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर योजना के तहत आवेदन करना जरूरी अगर फसल की कटाई के 14 दिन पहले खेती को नुकसान होता है तब भी स्कीम का लाभ ले सकेंगे
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Soma Roy

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Updated: 25 Sep 2020, 11:24 AM IST

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PM Fasal Bima Yojana

नई दिल्ली। अक्सर ज्यादा बारिश होने या सूखा पड़ने जैसी प्राकृतिक आपदाओं (Natural Disaster) के चलते फसलों को बहुत नुकसान होता है। जिसका खामियाजा किसानों को भरना पड़ता है। उनकी लागत न निकलने के साथ उन्हें कृषि के लिए लिए गए लोन की अदायगी की टेंशन रहती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार की ओर से पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) चलाई जा रही है। जिसके तहत अब फसलों का भी बीमा होगा। जिसमें किसी भी तरह के नुकसान पर सरकार किसानों को आर्थिक मदद देगी। तो क्या है यह योजना और कैसे ले सकते हैं इसका लाभ, आइए जानते है।

क्या है पीएम फसल बीमा योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचने की स्थिति में किसानों को बीमा कवर और वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें सरकार की ओर से अधिसूचित फसल में से किसी में भी नुकसान पर धनराशि मिलेगी। इस स्कीम का मकसद किसानों को कृषि में आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आसानी से कृषि क्षेत्र में ऋण दिलाना है। इससे किसानों के आर्थिक हालात में सुधार आएगा।

स्कीम से जुड़ी खास बातें
—PMFBY योजना वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा प्रदान करती है।
—योजना के तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिये 2 फीसदी प्रीमियम और रबी की फसल के लिये 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है।
—फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर आपको PMFBY का फॉर्म भरना जरूरी है
—फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर फसल को नुकसान पहुंचता है तब भी योजना का लाभ लिया जा सकेगा।
—किसान योजना से संबंधित जानकारी लेने के लिए फसल बीमा ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो जो फसल बीमा, कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एवं परिवार कल्याण) की वेबसाइट में भी विवरण देख सकते हैं।