प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के तहत आप जितनी रकम जमा करेंगे, उतने ही रुपए केंद्र सरकार भी आपके खाते में जमा करेगी। इस योजना में कंट्रीब्यूशन (Contribution) की मिनिमम राशि 110 रुपए है। इसे 60 साल तक नियमित रूप से जमा करना होगा। इससे आपको कम से कम 3 हजार तक की पेंशन मिल सकेगी। अगर सब्सक्राइबर की बीच में मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की आधी रकम पार्टनर को मिलती है।
1. इस योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए।
2. जिनकी मंथली इनकम 15,000 रुपए या इससे कम है केवल वे ही आवेदन कर सकते हैं।
3. इस योजना में वही लोग शामिल हो सकते हैं जो टैक्स पेयर्स न हो।
4. नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme -NPS), या किसी राज्य के बीमा स्कीम का फायदा उठाने वाले लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
अगर कोई व्यक्ति इस योजना से 10 साल से पहले बाहर निकलना चाहता है तो उसने जितने रुपए जमा किए होंगे उसमें बैंक का ब्याज मिलाकर सेविंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
अगर कोई सब्सक्राइबर 10 साल के बाद या 60 साल की उम्र पूरी होने से पहले योजना से बाहर निकलना चाहता है तो जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसकी ब्याज या बैंक ब्याज दर जो भी अधिक होगा उसे वापस कर दिया जाएगा।
इस योजना में नामांकन (Enrolment) कराने के लिए आपको अपने नजदीकी CSC सेंटर में जाना होगा। यहां आपको अपने आधार कार्ड और सेविंग अकाउंट या जनधन खाते की जानकारी देनी होगी। साथ ही पासबुक, चेकबुक या बैंक स्टेटमेंट की फोटोकॉपी एवं अन्य दस्तावेज दिखाने होंगे। शुरुआत में जो कंट्रीब्यूशन होगा उसे कैश में जमा करना होगा। अकाउंट खोलते समय ही आन नॉमिनी भी दर्ज करा सकते हैं। अकाउंट खुलते ही आपको श्रम योगी कार्ड मिल जाएगा।