scriptPM-SYM : मजदूर और रिक्शा चालक भी 60 साल की उम्र में पा सकेंगे 3 हजार तक की पेंशन, ये है प्रक्रिया | PM-SYM :Laborers and Other Unorganized Workers Can Get Monthly Pension | Patrika News

PM-SYM : मजदूर और रिक्शा चालक भी 60 साल की उम्र में पा सकेंगे 3 हजार तक की पेंशन, ये है प्रक्रिया

locationनई दिल्लीPublished: Oct 03, 2020 04:24:26 pm

Submitted by:

Soma Roy

Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan Yojana : असंगठित क्षेत्र के लोगों का भविष्य सुरक्षित बनाने के मकसद से चलाई जा रही ये योजना
इस योजना में 60 की उम्र तक जमा करना होगा कंट्रिब्यूशन

pension1.jpg

Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan Yojana

नई दिल्ली। सरकारी नौकरी में तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा मिलती है, जिससे लोगों को भविष्य की चिंता नहीं रहती, लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जैसे—रिक्शा चालक, मजदूर, दुकानदार, ठेलेवाले आदि। ऐसे लोगों को बुढ़ापे में सहारा देने के लिए कोई जमापूंजी नहीं होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan Yojana) चलाई जा रही है। जिसमें असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोग भी 60 साल की उम्र में पेंशन पा सकते हैं। वे 3 हजार रुपए तक महीना रकम पा सकते हैं। तो कैसे करें इस योजना में निवेश और कौन कर सकता है इसमें आवेदन जानें प्रक्रिया।
पीएम श्रम योगी मान-धन योजना के फायदे
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के तहत आप जितनी रकम जमा करेंगे, उतने ही रुपए केंद्र सरकार भी आपके खाते में जमा करेगी। इस योजना में कंट्रीब्यूशन (Contribution) की मिनिमम राशि 110 रुपए है। इसे 60 साल तक नियमित रूप से जमा करना होगा। इससे आपको कम से कम 3 हजार तक की पेंशन मिल सकेगी। अगर सब्सक्राइबर की बीच में मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की आधी रकम पार्टनर को मिलती है।
Mahila Kalyan Scheme: रोजगार के लिए महिलाओं को सरकार देगी ब्याज मुक्त कर्ज, 1 लाख तक की मिलेगी मदद

योजना से जुड़ी जरूरी बातें
1. इस योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए।
2. जिनकी मंथली इनकम 15,000 रुपए या इससे कम है केवल वे ही आवेदन कर सकते हैं।
3. इस योजना में वही लोग शामिल हो सकते हैं जो टैक्स पेयर्स न हो।
4. नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme -NPS), या किसी राज्य के बीमा स्कीम का फायदा उठाने वाले लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
योजना से बाहर निकलने की प्रक्रिया
अगर कोई व्यक्ति इस योजना से 10 साल से पहले बाहर निकलना चाहता है तो उसने जितने रुपए जमा किए होंगे उसमें बैंक का ब्याज मिलाकर सेविंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
अगर कोई सब्सक्राइबर 10 साल के बाद या 60 साल की उम्र पूरी होने से पहले योजना से बाहर निकलना चाहता है तो जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसकी ब्याज या बैंक ब्याज दर जो भी अधिक होगा उसे वापस कर दिया जाएगा।
निवेश की प्रक्रिया
इस योजना में नामांकन (Enrolment) कराने के लिए आपको अपने नजदीकी CSC सेंटर में जाना होगा। यहां आपको अपने आधार कार्ड और सेविंग अकाउंट या जनधन खाते की जानकारी देनी होगी। साथ ही पासबुक, चेकबुक या बैंक स्टेटमेंट की फोटोकॉपी एवं अन्य दस्तावेज दिखाने होंगे। शुरुआत में जो कंट्रीब्यूशन होगा उसे कैश में जमा करना होगा। अकाउंट खोलते समय ही आन नॉमिनी भी दर्ज करा सकते हैं। अकाउंट खुलते ही आपको श्रम योगी कार्ड मिल जाएगा।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो