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RBI ने जारी किया नोटिफिकेशन, कहा- ग्राहकों की सहमति से KYC के लिए आधार का यूज कर सकते हैं बैंक

आरबीआई ( RBI ) ने बैंकों को राहत पहुंचाने के लिए बड़ी खुशखबरी दी है अब से बैंक ग्राहकों की सहमति से केवाईसी ( KYC ) के वेरिफिकेशन के लिए आधार का उपयोग कर सकते हैं रिजर्व बैंक ( Reserve Bank ) ने बुधवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया था

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Shivani Sharma

May 30, 2019

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RBI ने जारी किया नोटिफिकेशन, कहा- ग्राहकों की सहमति से KYC के लिए आधार का यूज कर सकते हैं बैंक

नई दिल्ली।आरबीआई ( rbi ) ने बैंकों को राहत पहुंचाने के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। अब से बैंक ग्राहकों की सहमति से केवाईसी ( KYC ) के वेरिफिकेशन के लिए आधार का उपयोग कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ( Reserve Bank ) ने बुधवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया था। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने व्यक्तियों की पहचान के लिए दस्तावेजों ( documents ) की अपनी सूची को अपडेट किया है।


केवाईसी के लिए करें नियमों का पालन

रिजर्व बैंक ने जानकारी देते हुए बताया कि बैंक और अन्य इकाइयां बैंक खाता खोलने और ग्राहकों की सेवाओं के लिए केवाईसी नियमों का पालन करें। केंद्रीय बैंक ने केवीईसी पर संशोधित आदेश में कहा, 'बैंक को ऐसे व्यक्तियों का आधार वेरिफिकेशन करने की अनुमति दी गई है, जो स्वेच्छा से अपने आधार का उपयोग पहचान को प्रमाणित करने के लिए करना चाहते हैं।'


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ग्राहक की मर्जी से कर सकते हैं आधार का प्रयोग

केंद्रीय बैंक ने केवीईसी पर संशोधित मास्टर निर्देशन में जानकारी देते हुए कहा कि, 'बैंक को ऐसे व्यक्तियों का आधार वेरिफिकेशन करने की अनुमति दी गई है , जो स्वेच्छा से अपने आधार का उपयोग पहचान को प्रमाणित करने के लिए करना चाहते हैं।' केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी में, बैंक खाते खोलने और मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के लिए पहचान प्रमाण के रूप में आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी थी।

4 जनवरी को लोकसभा में हुआ था पारित

आपको बता दें कि इस अध्यादेश को एक विधेयक के रूप में पेश किया था, जिसे 4 जनवरी को लोकसभा में पारित कर दिया गया था, लेकिन राज्यसभा में यह लंबे समय से लंबित पड़ा था। लोकसभा के चुनाव खत्म होते ही यह विधेयक भी समाप्त हो गया है। आरबीआई ने कहा कि आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों की सूची में आधार को प्रमाण के रुप में जोड़ा जाएगा, जिससे किसी को भी वेरिफिकेशन को लेकर परेशानी न हो।

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