scriptस्टार्टअप्स की सरकार से गुहार, कहा – ‘एंजेल टैक्स खत्म करो या फिर कम’ | Startups request to Government to end angel tax or give more exemption | Patrika News

स्टार्टअप्स की सरकार से गुहार, कहा – ‘एंजेल टैक्स खत्म करो या फिर कम’

locationनई दिल्लीPublished: Apr 26, 2023 12:44:09 pm

Submitted by:

Tanay Mishra

Startups’ Request To Government: पिछले कुछ साल में देश में स्टार्टअप्स बढ़े हैं। कई लोग नौकरियों की जगह स्टार्टअप्स की राह चुन रहे हैं और इन्हीं में अपना करियर बना रहे हैं। सरकार की तरफ से भी स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और मदद मिलती है। पर इसके बावजूद स्टार्टअप्स की एक चिंता है जिसके बारे में उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाईं है।

angel_tax.jpg

Angel Tax

देश में करियर ऑप्शन के तौर पर पिछले कुछ साल में स्टार्टअप्स में ग्रोथ देखने को मिली है। देश में स्टार्टअप्स में बढ़ते स्कोप को देखते हुए कई लोग नौकरियों की जगह स्टार्टअप्स की राह चुन रहे हैं। स्टार्टअप्स में रिस्क तो होती है, पर इसके बावजूद फायदे की संभावना भी काफी होती है। इतना ही नहीं, स्टार्टअप्स को सरकार की तरफ से भी प्रोत्साहन मिलता है। देश में स्टार्टअप्स की ग्रोथ के लिए सरकार भी इनकी मदद करती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अक्सर देश में स्टार्टअप्स की अहमियत और इनके फायदों के बारे में बताते हैं। स्टार्टअप्स को सरकार से मिलने वाली मदद के बावजूद उनकी एक ऐसी चिंता है जिसके बारे में स्टार्टअप्स ने सरकार से मदद की गुहार लगाईं है।


क्या है स्टार्टअप्स की चिंता?

देश में स्टार्टअप्स की चिंता है एंजेल टैक्स। अगर कोई स्टार्टअप एंजेल इंवेस्टर्स से फंड जुटाता है और यह फंडिंग शेयर की फेयर वैल्यू से ज्यादा पर होती है तो इस पर टैक्स लगाया जा सकता है। इसे ही एंजेल टैक्स कहते हैं। एंजेल इंवेस्टर्स स्टार्टअप शुरु करने वाले के परिवार और मित्रों के साथ ही विदेशी इंवेस्टर्स भी हो सकते हैं।

क्या है स्टार्टअप्स की गुहार?

देश के स्टार्टअप्स ने हाल ही में वित्त मंत्रालय से एंजेल टैक्स को खत्म करने या इसे कम करने की मांग की है। एंजेल टैक्स पर फिलहाल लिमिट 25 करोड़ रुपये तक है। स्टार्टअप्स का मानना है कि सभी स्टार्टअप्स इस लिमिट को पूरा नहीं कर सकते, जिससे उन्हें फंडिंग की समस्या से जूझना पड़ता है। यह टैक्स तब नहीं लगाया जाता है जब तक किसी स्टार्टअप का इंवेस्टमेंट 25 करोड़ रुपये से ज़्यादा न हो। ऐसे में स्टार्टअप्स इस टैक्स को खत्म करने या इसे कम करने की गुहार लगा रहे हैं।

angel_tax_1.jpg


सरकार ने मांगा

इनपुट एंजेल टैक्स के बारे में अभी सरकार और वित्त मंत्रालय बेनिफिशरीज़ और स्टेकहोल्डर्स से इनपुट मांग रहे हैं। ऐसे में अगले कुछ दिनों में सरकार की तरफ से एंजेल टैक्स पर डिटेल में नया अपडेट सामने आ सकता है।

क्यों ज़रूरी है एंजेल टैक्स?

स्टार्टअप्स में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एंजेल टैक्स ज़रूरी है। इसके साथ ही अनलिस्टेड और अनजान स्टार्टअप्स में इंवेस्टमेंट के ज़रिए काले धन को सफेद करने की कोशिश को रोकने के लिए भी एंजेल टैक्स ज़रूरी है।

यह भी पढ़ें

ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद 42% बढ़ी होम लोन की मांग

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो