18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेटी का पेट फूला देख घबरा गई मां, जांच के बाद डॉक्टर ने बताई ये बात तो पिता के उड़ गए होश

बेटी का पेट फूला देख घबरा गई मां, जांच के बाद डॉक्टर ने बताई ये बात तो पिता के उड़ गए होश

2 min read
Google source verification
Cg News

बेटी का पेट फूला देख घबरा गई मां, जांच के बाद डॉक्टर ने बताई ये बात तो पिता के उड़ गए होश

भाटापारा. छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में सामने आई मंदबुद्धि लड़की से दुष्कर्म करने की घटना में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाया है। आपको बात दें कि आरोपी ने 10 रुपए का लालच देकर नाबालिग लड़की के साथ खेत में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। करीब 8 महीने बाद जब युवती का अचानक पेट बढऩे और पैर सूजन की तकलीफ के बाद डॉक्टर जांच कराई तो प्रेग्नेंट होने के बारे में बताया। पता चलने के बाद पीडि़ता में दुष्कर्म होने का पता चला।

Read Also: ट्रेलर से गई 11 वीं की छात्रा की जान तो देखिये वीडियो में गांव वालों ने क्या किया

खेत में ले जाकर अलग-अलग दिन में किया दुष्कर्म
जानकारी के अनुसार मामला थाना भाटापारा ग्रामीण के अंतर्गत ग्राम अकोली का है, 26 जुलाई 2017 को अकाली के खेत में घृणित मानसिकता का परिचय देते हुए आरोपी गयाप्रसाद एवं दयाप्रसाद ने अलग-अलग दिन में 19 वर्षीय मंदबुद्धि पीडि़ता के साथ खाने व पैसे का लालच देकर दुष्कर्म किया। इस वक्त मामले की जानकारी किसी को नहीं हुई।

Read Also: बेहद खतरनाक है ये खून चूसने वाला जीव, तलाशने 3000 घरों में दी दस्तक, कूलर में मिले निशान

अचानक बढऩा लगा पेट
रेप के बाद लगभग 8 माह पूर्व उसके दोनों पैरों में अचानक सूजन आने और पेट बढऩे से घबरा गई। इसके बाद गर्भवती होने की शंका होने पर पीडि़ता ने डॉक्टरी जांच कराई जिसके बाद दुष्कर्म का खुलासा हुआ। पीडि़ता ने पूछताछ में बताया कि करीब 4 माह पहले तिवरा लुवाई के समय जब वह आरोपी गयाप्रसाद वर्मा के खेत में तिवरा खाने गई थी, तब गयाप्रसाद वर्मा ने 10 रुपए देने का लालच देकर खेत में दुष्कर्म किया। जिसके बाद गांव में बैठक कर दोनों अभियुक्तों का नाम उजागर हुआ।

पीडि़ता की माता की लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 376,2, 376,2, 376, 2, 34 के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। जिसके बाद दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष कारावास व 500-500 रुपए अर्थदण्ड देने की सजा सुनाई।