
गाजियाबाद। सरकार ने 4 मई से लॉकडाउन में छूट देते हुए कुछ संस्थान खोले जाने के निर्देश जारी किए हैं। गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत, बहुत जरूरी सामान एवं राशन की दुकान के अलावा सभी दुकानों को 17 मई तक पहले की तरह ही बंद किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। आदेश में शराब की दुकानों को भी खोले जाने की बात कही गई।
अधिकारियों की शुरू हुई मीटिंग
आदेश के बाद सोमवार को सुह से जिले के शराब के ठेकों पर लोगों की लाइन लग गई। लॉकडाउन के नियमों का पॉलन नहीं होते देख पुलिस ने दुकानों को खुलने से पहले ही बंद कर दिया। इसको लेकर फिलहाल अधिकारियों की एक मीटिंग चल रही है। वहीं, कई दुकानें बंद होने के बाद ही कई जगह लोग दुकान खुलने की उम्मीद में खड़े रहे।
ये हैं आदेश
डीएम द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि शहरी क्षेत्र में निर्माण संबंधी गतिविधियां केवल ऐसे ही स्थानों पर शुरू की जा सकेंगी, जहां पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के रहने का वहीं पर इंतजाम हो। साथ ही उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ऐसे निर्माण शुरू किए जा सकते हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्र के सभी बड़े मार्केट पहले की तरह ही बंद रखे जाने के निर्देश जारी किए हैं। किसी बड़ी मार्केट में आवश्यक वस्तुओं यानी खाद्यान्न, दूध, सब्जी, फल, दवा, पशु आहार इत्यादि की दुकानें हैं तो उन्हें खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र के रिहायशी इलाकों या कॉलोनियों या आवासीय परिसर के अंदर स्थित एकल दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए खोले जाने की छूट दी गई है।
बंद रहेंगे निजी कार्यालय
शहरी क्षेत्र यानी नगर निगम की सीमा के अंदर मुख्य रोड पर दोनों तरफ मार्केट या कांप्लेक्स में केवल आवश्यक वस्तुओं की ही दुकान खोले जाने की बात कही गई है। निर्देश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आबकारी विभाग की एकल दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखते हुए खोले जाने की अनुमति दी गई है। शहरी क्षेत्र में स्थित सभी निजी कार्यालय अग्रिम आदेशों तक पहले की तरह बंद किए जाने के बाद घर पर रहकर कार्य करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
Updated on:
04 May 2020 11:20 am
Published on:
04 May 2020 11:09 am

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