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काम की खबर: दलालों के चक्‍कर में पड़े बिना ऐसे आसानी से बनवाएं अपना डीएल

लोगों को असुविधा से बचाने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी है उपलब्‍ध

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ghaziabad

गाजियाबाद. यदि आप टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर वाहन चलाते हैं तो आपको कानून के हिसाब से अपना ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित विभाग से बनवाना होगा। लाइसेंस के लिए 18 साल की उम्र कम से कम होनी चाहिए। इससे कम उम्र यानी 16 साल में अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो वह लाइसेंस आपके परिजनों की जिम्मेदारी पर केवल बगैर गियर वाले दुपहिया वाहन यानी मोपेड का बन सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बिना किसी परेशानी और दलाल के पास जाए बगैर अपना डीएल पा सकते हैं।

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इन कागजों की होती है जरूरत

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले आपके पास 18 साल की उम्र को पुख्ता करने वाले कागजात होने चाहिए। इसमें दसवीं की मार्कशीट, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और पैन कार्ड को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा आवेदनकर्ता की पासपोर्ट साइज की चार कलर फोटो, खुद का पता लिखा हुआ खाली रजिस्टर्ड लिफाफा, फिजिकल फिटनेस का सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है।

मोबाइल या पीसी से करे ऑनलाइन अप्लाई

आरटीओ विभाग की साइट पर जाकर आपको नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। सम्भागीय परिवहन अधिरकारी एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत सिंह के मुताबिक लोगों को असुविधा से बचाने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की हुई है। बेवसाइट पर क्लिक करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का फार्म आपके सामने आएगा। उसे ध्यान से पूरा भरना होगा। इसके साथ में आपको स्कैन हुए डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। डीएल के लिए प्रोसेसिंग शुल्क को जमा करना होगा। इसके बाद आपको डाइविंग टेस्ट के लिए तारीख दी जाएगी।

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डाइविंग टेस्ट पास के बाद जमा होंगे डॉक्यूमेंट

आवेदनकर्ता विभाग द्वारा निर्धारित तारीख को पहुंचकर वाहन चलाकर अपना टेस्ट देगा। इसके बाद बाॅयोमेट्रिक मशीन पर भी अपना फोटो और हाथों को स्कैन कराना पड़ेगा। इसके बाद वहीं पर रजिस्टरर्ड लिफाफे के साथ डॉक्यूमेंट को जमा करना होगा। इसके बाद 15 से बीस दिन के भीतर आपका लाइसेंस आपके पास पहुंच जाएगा।

डीएल के लिए फीस

आरटीओ अधिकारी ने बताया कि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदनकर्ता को 350 रुपए की फीस जमा करनी होती है। वहीं परमानेंट लाइसेंस के लिए 1050 रुपये रजिस्ट्रेशन की फीस जमा करनी होगी। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस शुरुआती दौर में 6 महीने तक के लिए बनाया जाता है, लेकिन यदि वह इस बीच में अपना ड्राइविंग लाइसेंस परमानेंट बनवाना चाहता है तो उसे दोबारा से ऑनलाइन फार्म भरना होगा और लर्निंग लाइसेंस बनने के कम से कम 30 दिन बाद इस प्रक्रिया को वह पूरा कर सकेगा।