Gonda News: डीएम के एक्शन से एक बार फिर हड़कंप मच गया है। धारा 24 के मामले को लेकर लापरवाही पाए जाने पर 33 राजस्व निरीक्षकों का अग्रिम आदेश तक वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।
Gonda News: डीएम नेहा शर्मा द्वारा राजस्व कार्यों में लापरवाही पर कड़ा एक्शन लिया है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-24 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के निस्तारण में शिथिलता बरतने वाले 33 राजस्व निरीक्षकों का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया। यह कार्रवाई राजस्व निरीक्षक स्तर पर अपेक्षित प्रगति न होने के कारण की गई है।
Story: Gonda News: डीएम नेहा शर्मा ने राजस्व मामलों को लेकर लापरवाही पाए जाने पर एक बार फिर कड़ा एक्शन लिया है। राजस्व संहिता की धारा- 24 के तहत राजस्व निरीक्षक स्तर से लापरवाही जाने पर 33 राजस्व निरीक्षकों का वेतन रोक दिया है। जिससे एक बार फिर हड़कंप मच गया है।
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के तहत, कोई भी व्यक्ति संक्रमणीय भूमि की पैमाइश करवा सकता है। इसके लिए, आवेदक को प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा, खसरा, खतौनी (की प्रमाणित प्रति) और निर्धारित शुल्क की रसीद संलग्न करनी होती है। यह जनहित से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जिससे न केवल भूमि से जुड़े विवाद सुलझते हैं। बल्कि सरकारी अभिलेख भी अद्यतन रहते हैं। पिछले निर्देशों के बावजूद अनेक राजस्व निरीक्षकों द्वारा मार्च 2025 में 10 से भी कम प्रकरणों का निस्तारण किया गया। जिसे जिलाधिकारी ने गंभीर लापरवाही माना। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक कार्यों में उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऐसे मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने संबंधित उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से मामलों की मॉनीटरिंग करें। धारा-24 के सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक उत्तरदायित्व निभाना प्रत्येक अधिकारी की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
तरबगंज तहसील
1 हनुमान प्रसाद पाण्डेय
तहसील: मनकापुर
तहसील: गोण्डा (सदर)
तहसील: करनैलगंज