ग्वालियर. यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर वित्तीय वर्ष में 20 लाख से अधिक है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यदि आप प्रदेश में ही व्यापार कर रहे हैं तो एक ही रजिस्ट्रेशन लेना होगा और यदि आप विभिन्न प्रदेशों से व्यापार कर रहे हैं तो आपको हर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्टे्रशन के लिए आवश्यक दस्तावेज के साथ ही अपना मोबाइल व ई-मेल की जानकारी जरूर दें। कुछ इसी अंदाज में सीए दीपक वाजेपयी ने व्यापारियों की शंकाओं का समाधान किया। मौका था मंगलवार को मप्र चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से जीएसटी में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों के समाधान के लिए आयोजित सेमिनार का। सेमिनार में सीए दीपक वाजेपयी ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, कैसे बनाएंगे जीएसटी बिल, क्या है कंपोजिशन स्कीम, किसके लिए रहेगी उपयुक्त, कब-कब और कैसे भरने होंगे रिटर्न आदि की विस्तार से जानकारी प्रदान की।