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आशा कार्यकर्ताओं के लिए परिचय-पत्र व ड्रेस अनिवार्य,ये है नियम

आशा कार्यकर्ताओं के लिए परिचय-पत्र व ड्रेस अनिवार्य,ये है नए नियम

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Asha Worker

आशा कार्यकर्ताओं के लिए परिचय-पत्र व ड्रेस अनिवार्य,ये है नियम

ग्वालियर। आशा कार्यकर्ताओं के विरुद्ध प्राप्त हो रही शिकायतों के बाद कलेक्टर प्रियंका दास ने मार्गदर्शी निर्देश जारी किए हैं। अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि कोईभी आशा कार्यकर्ता परिचय-पत्र व गणवेश के बिना अस्पताल में प्रवेश न कर सके। कलेक्टर प्रियंका दास ने कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित स्वास्थ्य विभाग की बैठक में यह निर्देश दिए।आशा कार्यकर्ताओं के विरुद्ध चिकित्सकों के सहयोग से रुपए वसूलने की शिकायतें जिला प्रशासन के पास तक पहुंच रही हैं।

कलेक्टर ने कहा कि सीएमएचओ, सीएस व बीएमओ यह सुनिश्चित करें कि आशा कार्यकर्ता अवैध वसूली न कर पाएं। बैठक में डीएचओ डॉ उदयपुरिया, डीआइओ डॉ अजय गोयल, डॉ. नीरज राजावत, डॉ आरसी बांदिल सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। कलेक्टर ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए सिविल सर्जन व बीएमओ परिचय पत्र जारी करें। हस्ताक्षर से परिचय पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सक मरीजों को समुचित और समय पर उपचार उपलब्ध कराएं। मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ की कोशिश न करें।

जहां लेनदेन की ज्यादा आशंका रहती है वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इनकी रिकॉर्डिंग समय-समय पर कलेक्टर देखेेंगे। उन्होंने कहाकि एनआरसी केंद्र में पलंग भरे हुए होने चाहिए। सीडीपीओ व स्वास्थ्य कार्यकर्ता को नोडल के तौर पर दर्ज करें। इसके बाद एनआरसी केन्द्र पर अगले राउण्ड के आने वाले बच्चों के लिए व्यवस्था की जाए। नए वित्तीय वर्ष में एनआरसी खाली नहीं मिलना चाहिए।

बैठक में सबलगढ़ बीएमओ ने बताया कि गायनिक को अस्थाई तौर पर ट्रेनिंग दिला दी गई है, फिर भी कार्य नहीं करते है। इस पर कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। अंबाह में डॉ बीएस यादव को लापरवाही के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि अक्सर मेरे समक्ष ऐसे प्रकरण आते रहते हैं जिनमें प्रसव के बाद भी महिलाओं को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है।