ग्वालियर

1500 रुपए की रिश्वत लेने वाले सहायक उप निरीक्षक सिद्दकी को चार साल की सजा

2017 में विशेष स्थापना पुलिस ने पकड़ा था रंगे हाथ

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Oct 14, 2023
1500 रुपए की रिश्वत लेने वाले सहायक उप निरीक्षक सिद्दकी को चार साल की सजा

ग्वालियर. विशेष सत्र न्यायालय ने इंदरगंज थाने के तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक आरिफ उल्ला सिद्दकी को चार साल की सजा सुनाई है और चार हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने दोषी को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया।
विशेष लोक अभियोजक राखी सिंह ने बताया कि नरेंद्र सिंह यादव ने 17 जुलाई 2017 को लोकायुक्त कार्यालय मोती महल में शिकायत की। नरेंद्र ने बताया कि उसका मित्र आशीष गाड़ी क्रमांक एमपी 07 सीबी 5843 को आ बैतूल ले गया था। जब दोस्त वापस लौटकर आया तो गाड़ी के गेट पर डेंट लगा हुआ था। जब इसके बारे में पूछा तो बताया कि एक मोटर साइकिल वाला टकरा गया था। उसकी वजह से डेंट आया है। किसी ने थाने में शिकायत नहीं की। इसी बीच सहायक उप निरीक्षक सिद्दकी का फोन आया कि गोलू नाम के व्यक्ति ने उनकी गाड़ी की शिकायत की है। शिंदे की छावनी चौकी पर बुलाया। गाड़ी व चालक जमानत के लिए उप निरीक्षण्क ने 1500 रुपए मांगे। रिश्वत मांगने का नरेंद्र ने वीडियो बना लिया। लोकायुक्त पुलिस को बताया कि सहायक उप निरीक्षक को रंगे हाथ पकड़वना चाहता हूं। पुलिस ने 1500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट ने उप निरीक्षक को दोषी मानते हुए चार साल की सजा सुनाई।

Published on:
14 Oct 2023 10:53 am
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