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MP में जाने माने ‘भोजपुरी सिंगर’ के खिलाफ दर्ज होगा केस, कोर्ट ने दिया आदेश

Bhojpuri Singer: सिंगर में फिल्म में करने के नाम पर 2 लाख रुपए ठगने का आरोप है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को सिविल कोर्ट में जाने की सलाह दी है।

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Case to be Registered Against Bhojpuri Singer Raja Bhojpuriya in gwalior mp news

Case to be Registered Against Bhojpuri Singer in gwalior (फोटो- Patrika.com)

mp news: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आई है। जिला कोर्ट ने भोजपुरी गायक रियाज हुसैन उर्फ राजा भोजपुरिया (Bhojpuri Singer Raja Bhojpuriya) के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले को लेकर राजा भोजपुरिया पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। जिला न्यायालय ने झांसी रोड पुलिस थाना को मामला दर्ज करने को कहा है। सिंगर में फिल्म में करने के नाम पर 2 लाख रुपए ठगने का आरोप है। रियाज हुसैन उर्फ राजा भोजपुरिया मुंबई के रहने वाले है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को सिविल कोर्ट में जाने की सलाह दी है।

क्या है मामला?

दरअसल, ओमप्रकाश कुकरेजा नाम के व्यक्ति ने सिंगर राजा भोजपुरिया के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। कुकरेजा मेसर्स मेट्रोस प्रोडक्शन नाम के फर्म का मालिक है। अपनी शिकायत में कुकरेजा ने बताया कि करीब 3 साल पहले रियाज हुसैन (राजा भोजपुरिया) और उसके बीच एक फिल्म में काम करने को लेकर बात हुई थी। रियाज ने सहमति जताते हुए भरोसा दिलाया था कि वह जल्द ही फिल्म में साथ काम करने को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। उसकी बात का विश्वास करते हुए कुकरेजा ने अलग-अलग डेट कुल 2 लाख रुपए रियाज के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इसमें 26- 27 अगस्त 2023 को 1 लाख रुपये, और बाद में 20 सितंबर, 2 अक्टूबर व 17 अक्टूबर को मिलाकर एक लाख रुपये और दिए गए।

कुकरेजा ने बताया कि ये पैसे उसने फिल्म की शूटिंग तय करने और उसका काम शुरू करने के लिए दी थी। हालांकि, पैसे मिल जाने के बाद जब रियाज से शूटिंग की डेट के बारे में पूछा गया तो वह इधर-उधर की बात करने लगे और बताया कि वह दूसरी फिल्म को लेकर बिजी है। शिकायतकर्ता ने ये भी आरोप लगाया है कि रियाज ने और पैसे की भी मांग की। कुकरेजा को धोखाधड़ी का शक हुआ और उन्होंने कोर्ट में आवेदन रियाज के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर शिकायत दायर की।

कोर्ट ने मांग की खारिज, सिंगर पर FIR दर्ज करने का दिया आदेश

मामले की सुनवाई के दौरान जिला कोर्ट ने पाया कि मामला पैसों के लेनदेन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये मामला सिविल का है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता की मांग को खारिज करते हुए उसे सिविल कोर्ट जाने की सलाह दी है। हालांकि, कोर्ट ने रियाज के खिलाफ पुलिस थाना झांसी रोड को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता की तरफ से अधिवक्ता क्रांति प्रकाश मिलिंद ने कोर्ट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया था। (mp news)