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ऊर्जा मंत्री को क्लीन चिट, पुलिस ने कोविड 19 की गाइड लाइन के उल्लंघन में नहीं माना आरोपी

कोविड-19 के दौरान पांच ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध था, लेकिन ऊर्जा मंत्री ने इस नियम को तोड़ा था।

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ऊर्जा मंत्री को क्लीन चिट, पुलिस ने कोविड 19 की गाइड लाइन के उल्लंघन में नहीं माना आरोपी

ऊर्जा मंत्री को क्लीन चिट, पुलिस ने कोविड 19 की गाइड लाइन के उल्लंघन में नहीं माना आरोपी


ग्वालियर। हजीरा थाना पुलिस ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को उस मामले में क्लीन चिट दे दी, जिसमें कोविड-19 की गाइड लाइन के उल्लंघन को लेकर एफआइआर दर्ज की गई थी। कोविड-19 के दौरान पांच ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध था, लेकिन ऊर्जा मंत्री ने इस नियम को तोड़ा था।
दरअसल अक्टूबर 2020 में शहर में कोविड-19 का संक्रमण फैला हुआ था। संक्रमण को रोकने के लिए भीड़ इकट्ठा करने पर प्रतिबंध किया गया। आम लोगों पर कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन राजनेता उप चुनाव के दौरान भीड़ इकट्ठा करके प्रचार व सभाएं कर रहे थे। इसको लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने राजनेताओं पर एफआइआर दर्ज की गई। पड़ाव पुलिस ने सबसे पहले कोविड-19 के उल्लंघन के आरोप में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को क्लीन चिट देते हुए खात्मा रिपोर्ट लगाई थी, लेकिन अब प्रद्युम्न सिंह तोमर को क्लीन चिट देते हुए एमपी एमएलए कोर्ट में खात्मा रिपोर्ट पेश की है।