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आदेश का पालन नहीं तो कलेक्टर को लगाई फटकार, कहा हाजिर होकर बताए…

किला तलहटी से अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश का पालन नहीं होने पर उच्च न्यायालय ने कलेक्टर को किया तलब 

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monu sahu

Jan 04, 2017

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ग्वालियर. किला तलहटी से अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश का पालन नहीं होने पर उच्च न्यायालय ने कलेक्टर को तलब किया है। न्यायालय ने यह आदेश शासन द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर की गई आपत्ति के बाद दिए हैं। उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने माताप्रसाद द्वारा प्रस्तुत जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कलेक्टर स्वयं आकर वस्तुस्थिति बताएं। शासन की ओर से किला तलहटी में अतिक्रमण हटाने के लिए की गई कार्रवाई को लेकर प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया कि प्रशासन द्वारा यहां कुछ अतिक्रमण हटाएं हैं।

जिसमें नूरगंज में एक दीवार गिराए जाने का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में और कुछ अतिक्रमणों को लेकर पुरातत्व विभाग से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के अदालत में कुछ फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किए गए हैं। प्रशासन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर पुरातत्व विभाग के अधिवक्ता संगम जैन का कहना था कि कार्रवाई के नाम पर यहां दिखावा किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा 12 दिसंबर को दिए गए आदेश का पालन नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा किला तलहटी में कितने अतिक्रमण है इसकी पूरी सूची प्रशासन को दी जा चुकी है, लेकिन प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। अधिवक्ता संगम जैन द्वारा की गई इस आपत्ति के बाद न्यायालय ने कलेक्टर को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

यह है मामला
पुरातत्व विभाग ने १७९ अतिक्रमण होने की सूचना जिला प्रशासन को सौंपी थी। जिला प्रशासन ने इसकी जांच के बाद पाया कि यहां केवल १२ अतिक्रमण है। इन्हें नोटिस भी जारी किए गए थे। उच्च न्यायालय ने १२ दिसंबर १२ को प्रतिबंधित क्षेत्र से अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश दिए थे तथा किले पर पर्यटकों के लिए प्रकाश, पानी व जन सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए थे।