Madhya Pradesh assembly elections 2023 : अपील कमेटी के सामने दस्तावेज पेश करने पर ही रुपए वापस मिलेंगे। जो भी रकम लेकर चल रहे हैं, उसका हिसाब लेकर चलना होगा। सोना व नगदी ले जाने पर 50 हजार तक की छूट है, जिसका हिसाब नहीं देना है।
Madhya Pradesh assembly elections 2023 : चुनाव आचार संहिता लगने के बाद जिले में फ्लाइंग सर्विलेंस टीम (एफएसटी) को सक्रिय कर दिया है। यह दल जिले की छह विधानसभा में नगदी का परिवहन करने वाले लोगों पर निगरानी के साथ-साथ जांच भी करेगी। अब आप 50 हजार रुपए से ऊपर लेकर चलते हैं तो नगदी का हिसाब अपने पास रखें। यदि मौके पर दस्तावेज पेश नहीं कर पाए, तो नगदी जब्त हो जाएगी। अपील कमेटी के सामने दस्तावेज पेश करने पर ही रुपए वापस मिलेंगे। जो भी रकम लेकर चल रहे हैं, उसका हिसाब लेकर चलना होगा। सोना व नगदी ले जाने पर 50 हजार तक की छूट है, जिसका हिसाब नहीं देना है।
सवालों के जवाब जिन्हें आप जानना चाहेंगे
एलके पांडेय, उप निर्वाचन अधिकारी
* प्रश्न: कितना रुपया व सोना लेकर चल सकते हैं?
- उत्तर: चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से 50 हजार रुपए नगद लेकर चल सकते हैं। इसका हिसाब नहीं देना है। 50 हजार कीमत का सोना भी लेकर चल सकते हैं, जिसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा।
* प्रश्न: किस स्थिति में 50 हजार से अधिक रुपया ले जा सकते हैं?
- उत्तर- यदि 50 हजार से अधिक रुपए लेकर जा रहे हैं तो उसके दस्तावेज लेकर चलें। बैंक से निकला है तो पैसे निकालने की स्लिप लेकर चलना होगा। सोना खरीदा है तो बिल साथ में रखें।
* प्रश्न: रुपये को कब प्राप्त किया जा सकता है?
- उत्तर: रुपया जब्त होने के बाद कोषालय आ जाएगा। इसके लिए एक अपील कमेटी है। इस कमेटी के सामने रुपए का हिसाब पेश करना होगा। दस्तावेज पेश करने होंगे। दस्तावेजों की जांच के बाद रुपया छोड़ दिया जाएगा।
* प्रश्न: व्यापारी अपने रुपये के लिए क्या कर सकते हैं?
- उत्तर: यदि व्यापारी का रुपया है। वह अपनी फैक्ट्री व दुकान से लेकर चल रहे हैं तो सामान बिक्री के बिल साथ लेकर चलें। किसान उपज बेचकर आए हैं तो व्यापारी से बिल लेकर चलें।
* प्रश्न: 6 माह से रुपया घर में रखा है, उसे बाहर लेकर जाएं तो क्या करें?
- उत्तर- भले ही रुपया घर में रखा है, उससे बाहर लेकर चल रहे हैं और पकड़ा गया। उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। रुपया किस संसाधन से प्राप्त किया। बैंक से निकाला है तो उसका रिकॉर्ड पेश करना होगा। कुछ बेचकर पैसा अर्जित किया है, उसके दस्तावेज पेश करने होंगे।
* प्रश्न: संपत्ति बेचकर प्राप्त रुपये में क्या सावधानी रखें?
- उत्तर- संपत्ति की रजिस्ट्री होने के बाद एक कॉपी अपने पास रखें। विक्रय के बाद रजिस्ट्री की कॉपी अपने साथ में रखें।
* प्रश्न: रुपया जब्त कब हो जाएगा?
- उत्तर- टास्क फोर्स ने रुपया पकड़ लिया है। मौके पर दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं कर पाए तो रुपया जब्त हो जाएगा। जब्त होने के बाद कोषालय पहुंच जाएगा।
* प्रश्न- क्या बैंक की कैश वैन को छूट दी गई है?
- उत्तर- बैंक की गाड़ी को भी छूट नहीं दी गई है। बैंक की गाड़ी को भी नगदी के दस्तावेज रखने होंगे। पूछेंगे किस एटीएम में रुपया जमा करने जा रहे थे।
सभी नियम के दायरे में, सब पर नजर
- आचार संहिता लगने के बाद एटीएम, बैंकों की निकासी पर नजर रखना शुरू कर दिया है। उप निर्वाचन अधिकारी ने आयकर अधिकारियों के साथ बैठक भी कर ली है। नगदी के लेनदेन पर निगरानी की जानकारी दी है। 10 लाख से ऊपर की रकम पकड़ी जाती है तो आयकर विभाग जांच करेगा। जिले के प्रवेश मार्ग पर स्थायी टीम तैनात रहेगी। दो टीम शहर सहित जिले में घूमेंगी। किसी भी वाहन की जांच कर सकती है।