
फ्री में नहीं मिली देसी चिकन, तो पड़ोसी ने मारे पांच मुर्गे, मालकिन ने दर्ज कराया केस
ग्वालियर। प्रदेश के चंबल संभाग के ग्वालियर जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां देसी मुर्गा खाने के शौकीन दो युवकों को जब मुर्गा मालकिन ने फ्री में जिंदा मुर्गा नहीं दिया तो दोनों ने उसके 5 मुर्गों को मार दिया। जिसके बाद मुर्गा मालकिन झांसी रोड पुलिस थाने (two man killed five cocks) पहुंची। जहां पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर धारा 429 के तहत मुर्गों की हत्या करने पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
लंबे समय से थी मुर्गे पर नजर
शहर के झांसी रोड स्थित वैष्णोदेवी मंदिर के पास रहने वाली गुड्डी जोशी ने बताया वह मजदूरी कर परिवार की गुजर बसर करती है। उसने कुछ मुर्गा मुर्गी भी पाल रखे हैं। उनके अंडे बेचकर भी कुछ कमाई हो जाती है। बस्ती में रहने वाले सुमेर उर्फ कमांडो प्रजापति की लंबे समय से उसके मुर्गे पर नजर थी। सुमेर कई बार उससे कह चुका था कि मुर्गा मस्त है,पार्टी के लिए दे दो।
काट दी मुर्गे की गर्दन
इतना ही नहीं गुड्डी ने सुमेर से साफ बोल भी दिया था कि उसके मुर्गे की तरफ आंख उठाकर मत देखना। लेकि सुमेर नहीं माना और शनिवार को बस्ती में रहने वाले अपने दोस्त को मुर्गा खरीदने के लिए गुड्डी के घर भेजा दिया। जहां गुड्डी ने उसे भी साफ मना कर दिया कि वह मुर्गा नहीं बेचेगी। इसके बाद गुड्डी काम पर चली गई। शाम को वह लौटी तो उसका मुर्गा और चार मुर्गियां तड़पती मिलीं। उनके पास ही जहरीला दाना भी पड़ा था। थोड़ी ही देर में सुमेर और उसका दोस्त पहुंच गए और उन्होंने एक मुर्गे की गर्दन भी काट दी।
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अब तो बेच दो
गुड्डी ने पुलिस को बताया कि सुमेर और उसका दोस्त नशे में था। दोनों ने ही मेरे 10 मुर्गा-मुर्गियों की जान ली है। मैंने और मेरी बेटी ने दोनों को रोकने की कोशिश भी की,लेकिन सुमेर नहीं माना,बल्कि मुर्गे की गर्दन काटकर बोला कि अब तो बेच दो पैसे मिल जाएंगे। इसके बाद दोनों वहां से भाग गए।
पड़ोसी पर एफआईआर,पोस्टमार्टम कराया
झांसी रोड थाने के टीआई दामोदर गुप्ता ने बताया कि गुड्डी के घर पर मुर्गा और चार मुर्गियों के शव मिले थे। सुमेर उर्फ कमांडो पर पशु अधिनियम की धारा 429 के तहत केस दर्ज किया है। मुर्गियों का पोस्टमार्टम कराया है। हालाकि पोस्टमार्टम की अभी नहीं आई है।
आरोपियों की तलाश जारी
थाना प्रभारी का कहना है कि फ्री में खाने के लिए मुर्गा ना देने की रंजिश के चलते आरोपी सुरेंद्र कमांड और सुमेर ने 5 मुर्गों को मार डाले है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि अब जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
5 साल तक की हो सकती है सजा
आपको बता दें कि 49 रुपए से ज्यादा कीमत के जानवर को मारने पर आईपीसी की धारा 429 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इस धारा में दोषी पाए जाने वालों को जुर्माना के साथ ही अधिकतम पांच साल की सजा हो सकती है। फिलहाल पुलिस अब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इस मामले में कार्रवाई करेगी।
Updated on:
01 Jul 2019 02:23 pm
Published on:
01 Jul 2019 02:11 pm
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