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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा

हनुमानगढ़. विशिष्ट न्यायालय पोक्सो प्रकरण ने शुक्रवार को किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एक युवक को दोषी करार दिया। विशिष्ट न्यायाधीश मदनगोपाल आर्य ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा
– 1 लाख 5 हजार रुपए का लगाया जुर्माना
– वर्ष 2018 का खुईयां थाना क्षेत्र का मामला
हनुमानगढ़. विशिष्ट न्यायालय पोक्सो प्रकरण ने शुक्रवार को किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एक युवक को दोषी करार दिया। विशिष्ट न्यायाधीश मदनगोपाल आर्य ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर एक लाख पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जो अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने पैरवी की।
प्रकरण के अनुसार चार सितम्बर 2018 को पीडि़ता के पिता ने खुईयां पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को मुश्ताक (23) पुत्र बलवान निवासी नाथूसरी चौपटा, जिला सिरसा, हरियाणा घर से भगाकर ले गया। पुलिस ने जांच कर पीडि़ता को दस्तयाब किया। पीडि़ता ने पुलिस को बताया कि तीन सितम्बर 2018 की रात्रि को मुश्ताक उसे घर से उठाकर चण्डीगढ़ ले गया। वहां जबरदस्ती शादी करने का प्रयास किया तो उसने मना कर दिया। फिर आरोपी उसे अपने गांव ले गया तथा घर पर रखा। तीन-चार बार बलात्कार किया। फिर उसे पुलिस ने दस्तयाब कर लिया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह पेश किए तथा 23 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी मुश्ताक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 363 में 3 साल कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास तथा आईपीसी की धारा 366 में 7 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। दोषी को आईपीसी की धारा 376 व 5एल/6 पोक्सो एक्ट में 20 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। कुल जुर्माना 1 लाख 5 हजार रुपए लगाया गया।