नीलामी व लॉटरी वालों के लिए छूट
शहरी निकायों द्वारा नीलामी व निश्चित दर पर लॉटरी से आवंटन किए गए भूखण्ड़ों में मांग पत्र आवंटन पत्र के अनुसार निर्धारित समय में राशि जमा नहीं कराकर विलम्ब से मूल राशि जमा करवाई गई है। लेकिन ब्याज व शास्ती की राशि जमा नहीं करवाई गई। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान 31.03.2022 तक ऐसे प्रकरण जिनमें मूल राशि जमा है। लेकिन ब्याज व शास्ती जमा नहीं है उनमें ब्याज व शास्ति में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। इन्हें स्थानीय स्तर पर ही लीजडीड/ पट्टा देकर कब्जा दिया जाएगा। वहीं आवंटन किए गए भूखंड व आवास का निकाय द्वारा लीजडीड जारी करने से पूर्व ही अपंजीकृत दस्तावेजों के द्वारा कितनी ही बार विक्रय किया गया है अंतिम क्रेता के पक्ष में लीजडीड/ पट्टा दिया जा सकेगा। पंजियन में शिथिलता की दरें अलग से वसूल की जाएगी।
शहरी निकायों द्वारा नीलामी व निश्चित दर पर लॉटरी से आवंटन किए गए भूखण्ड़ों में मांग पत्र आवंटन पत्र के अनुसार निर्धारित समय में राशि जमा नहीं कराकर विलम्ब से मूल राशि जमा करवाई गई है। लेकिन ब्याज व शास्ती की राशि जमा नहीं करवाई गई। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान 31.03.2022 तक ऐसे प्रकरण जिनमें मूल राशि जमा है। लेकिन ब्याज व शास्ती जमा नहीं है उनमें ब्याज व शास्ति में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। इन्हें स्थानीय स्तर पर ही लीजडीड/ पट्टा देकर कब्जा दिया जाएगा। वहीं आवंटन किए गए भूखंड व आवास का निकाय द्वारा लीजडीड जारी करने से पूर्व ही अपंजीकृत दस्तावेजों के द्वारा कितनी ही बार विक्रय किया गया है अंतिम क्रेता के पक्ष में लीजडीड/ पट्टा दिया जा सकेगा। पंजियन में शिथिलता की दरें अलग से वसूल की जाएगी।
निर्धारित अवधि में नहीं निर्माण, मिली छूट
शहरी निकायों द्वारा जारी की गई लीजडीड / पट्टों की शर्त अनुसार निर्धारित अवधि में निर्माण करना आवश्यक है भूमि निष्पादन नियम 1974 व कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ अनुज्ञा व आवंटन नियम 2012 दोनों प्रकार के प्रकरणों में अभियान 31 मार्च 2022 तक में लीजडीड/पट्टो में अंकित निर्माण अवधि में निर्माण नहीं करने पर निर्धारित दरों पर आदेश 01 सितंबर 2021 के अनुसार बकाया राशि पर 60 प्रतिशत की छूट देकर गणना करते हुए शुल्क लेकर निर्माण अवधि में विस्तार किया जा सकता है।