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प्रशासन शहरों के संग अभियान की गाइडलाइन जारी, कई तरह की दी छूट, अभी और मिलने की उम्मीद

locationहनुमानगढ़Published: Sep 22, 2021 10:15:26 pm

Submitted by:

adrish khan

हनुमानगढ़. प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत बुधवार को टाउन की रामलीला रंगमंच पर टाउन के वार्ड 20 से 43 के लिए शिविर का आयोजन किया गया।

प्रशासन शहरों के संग अभियान की गाइडलाइन जारी, कई तरह की दी छूट, अभी और मिलने की उम्मीद

प्रशासन शहरों के संग अभियान की गाइडलाइन जारी, कई तरह की दी छूट, अभी और मिलने की उम्मीद


प्रशासन शहरों के संग अभियान की गाइडलाइन जारी, कई तरह की दी छूट, अभी और मिलने की उम्मीद
अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर विक्रय होने पर अंतिम क्रेता निर्धारित शुल्क जमा करवाकर ले सकेगा पट्टा

हनुमानगढ़. प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत बुधवार को टाउन की रामलीला रंगमंच पर टाउन के वार्ड 20 से 43 के लिए शिविर का आयोजन किया गया। 17 जून 1999 से पूर्व/पश्चात कृषि भूमि पर बसी हुई अनाधिकृत कॉलोनियों का स्व-प्रेरणा से 90बी/90ए नियमन की कार्यवाही, ले-आउट प्लान अनुमोदन की कार्यवाही वर्ष 2012 एवं इसके पश्चात भूखण्ड़धारियों को पट्टे जारी किये गये है तथा उक्त नियमन की गई कॉलोनियों में जिन भूखण्ड़धारियों ने पट्टे प्राप्त नहीं किए हैं ऐसे भूखण्ड़धारियों को पट्टे जारी करने हेतु पूर्व तैयारी जैसे- आवेदन, राशि जमा करवाने संबंधित जानकारी शिविर में दी गई। शिविर में प्रभारी व अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल, उपसभापति अनिल खीचड़ व नगर परिषद टीम ने लोगों को जानकारी दी। जानकारी के अनुसार ऐसी कृषि भूमि जिनका पूर्व में ले-आउट प्लान स्वीकृत है। निकाय में अस्वीकृत कॉलोनीयों के पट्टे जोनल प्लान स्वीकृत होने के पश्चात ही दिए जाएंगे। लेकिन जिन योजनाओं के ले-ऑउट प्लान पूर्व में ही स्वीकृत है। उन्हें जोनल प्लान में समायोजित किया जाएगा। अत: पूर्व स्वीकृत योजनाओं में पट्टे 15.01.2021 के अनुसार दिए जा सकते हैं। कृषि भूमि पर बसी 17.06.1999 से पूर्व / पश्चात की स्वीकृत योजनाऐं जिनमें 90-बी की अनुज्ञा है। उनमें 90-बी की निर्धारित दरों, 17.06.1999 से पूर्व की योजनाऐं, जिनमें 90-ए की अनुज्ञा हो गई है उनमें अधिसूचना 31.07.2012 की निर्धारित दरों, 17.06.1999 के पश्चात की योजनाएं, जिसमें 90-ए की अनुज्ञा हो गई है उनमें अधिसूचना 13 फरवरी 2020 की निर्धारित दरों से राशि वसूल की जाएगी। अभियान अवधि में प्रथम कैम्प से 15 प्रतिशत ब्याज नहीं लिया जाएगा, यदि पूर्व में मांग पत्र जारी किया हुआ है लेकिन राशि जमा नहीं हुई है तो वर्तमान दर से बिना ब्याज के पुन: मांग पत्र जारी किया जाएगा। वहीं 17 जून 1999 से पूर्व की स्वीकृत योजनाओं में भूखण्ड़ों का अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर जितनी भी बार विक्रय हुआ है अंतिम क्रेता से प्रीमियम दर की 15 प्रतिशत राशि अतिरिक्त लेकर अन्तिम क्रेता को पट्टा दिया जा सकता है। इसके अलावा 17 जून 1999 के पश्चात की स्वीकृत योजनाओं में भूखण्ड़ों का पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर विक्रय होने पर प्रीमियम दर की 10 प्रतिशत राशि अतिरिक्त लेकर तथा अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर कितनी ही बार विक्रय हुआ हो प्रीमियम दर की 50 प्रतिशत राशि अतिरिक्त लेकर अन्तिम क्रेता को राज्य सरकार की ओर से जारी 11 फरवरी 2020 आदेश के अनुसार शिविर में पट्टे मिल सकते हैं।
नीलामी व लॉटरी वालों के लिए छूट
शहरी निकायों द्वारा नीलामी व निश्चित दर पर लॉटरी से आवंटन किए गए भूखण्ड़ों में मांग पत्र आवंटन पत्र के अनुसार निर्धारित समय में राशि जमा नहीं कराकर विलम्ब से मूल राशि जमा करवाई गई है। लेकिन ब्याज व शास्ती की राशि जमा नहीं करवाई गई। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान 31.03.2022 तक ऐसे प्रकरण जिनमें मूल राशि जमा है। लेकिन ब्याज व शास्ती जमा नहीं है उनमें ब्याज व शास्ति में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। इन्हें स्थानीय स्तर पर ही लीजडीड/ पट्टा देकर कब्जा दिया जाएगा। वहीं आवंटन किए गए भूखंड व आवास का निकाय द्वारा लीजडीड जारी करने से पूर्व ही अपंजीकृत दस्तावेजों के द्वारा कितनी ही बार विक्रय किया गया है अंतिम क्रेता के पक्ष में लीजडीड/ पट्टा दिया जा सकेगा। पंजियन में शिथिलता की दरें अलग से वसूल की जाएगी।

निर्धारित अवधि में नहीं निर्माण, मिली छूट
शहरी निकायों द्वारा जारी की गई लीजडीड / पट्टों की शर्त अनुसार निर्धारित अवधि में निर्माण करना आवश्यक है भूमि निष्पादन नियम 1974 व कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ अनुज्ञा व आवंटन नियम 2012 दोनों प्रकार के प्रकरणों में अभियान 31 मार्च 2022 तक में लीजडीड/पट्टो में अंकित निर्माण अवधि में निर्माण नहीं करने पर निर्धारित दरों पर आदेश 01 सितंबर 2021 के अनुसार बकाया राशि पर 60 प्रतिशत की छूट देकर गणना करते हुए शुल्क लेकर निर्माण अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

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