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विकास अधिकारी अभिमन्यु चौधरी पर लटकी जांच तलवार

विकास अधिकारी अभिमन्यु चौधरी पर लटकी जांच तलवार- पंचायत राज विभाग की लेखाधिकारी मनीषा शाह ने किया बीडीओ आवास का निरीक्षण

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विकास अधिकारी अभिमन्यु चौधरी पर लटकी जांच तलवार

विकास अधिकारी अभिमन्यु चौधरी पर लटकी जांच तलवार

हनुमानगढ़-पीलीबंगा. पीलीबंगा पंचायत समिति में पद स्थापित रहे विकास अधिकारी अभिमन्यु चौधरी के विरुद्ध सरपंच एसोसिएशन द्वारा पंचायत समिति परिसर में बिना टेंडर बीडीओ आवास निर्माण करवाए जाने सहित अन्य भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर विभागीय कार्रवाई जारी है। गुरुवार देर शाम को जहां ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग जयपुर की टीम द्वारा प्रकरण की जांच की गई वहीं शनिवार को पंचायत राज विभाग की लेखाधिकारी मनीषा शाह ने पंचायत समिति परिसर में निर्माणाधीन विकास अधिकारी आवास का निरीक्षण किया तथा मौके पर उपस्थित सहायक विकास अधिकारी हुकम सिंह व सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप जाखड़ से प्रकरण की जानकारी लेते हुए रिकार्ड की जांच की। वरिष्ट लेखाधिकारी मनीषा शाह ने बताया कि विकास अधिकारी अभिमन्यु चौधरी के विरूद्व की गई भ्रटाचार व अनियमित्ताओं की शिकात को लेकर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार मौका स्थिति का जायजा लिया गया है/
गौरतलब है कि पंचायत समिति परिसर में विकास अधिकारी की ओर से बिना टेंडर के करीब 17 लाख रुपए की लागत से विकास आवास निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। सरपंच एसोसिएशन की ओर से जिला कलेक्टर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी को बीडीओ आवास निर्माण के ना से जन सहयोग से पैसे एकत्रित कर राजकोष से वित्तिय स्वीकृति जारी करवाकर लाखों रूपयों का गबन करने के आरोप लगाते हुए विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करने पर कलेक्टर के निर्देशानुसार मौके पर पहुंचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक असीजा ने प्रकरण की जांच करते हुए विकास अधिकारी अभिमन्यु चौधरी को उक्त मामले में दोषी माना गया था। सीईओ की रिपोर्ट के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा अनुशंसा करने पर पंचायत राज विभाग की ओर से पीलीबंगा में पदस्थापित विकास अधिकारी को तुरंत प्रभाव से एपीओ किया जा चुका है।(नसं.)


पंचायत समिति के एबीडीओ निलंबित
संगरिया. पंचायत समिति संगरिया के सहायक विकास अधिकारी शिव भगवान को ४८ घंटे से अधिक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण निलंबित कर दिया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय) डॉ. प्रवीण कुमार ने अपने आदेश में निर्देशित किया कि थाना में पंजीबद्ध अभियोग संख्या १५८ में सहायक विकास अधिकारी को राजस्थान सिविल सेवा नियम १९५८ के नियमों तहत छह फरवरी को गिरफ्तारी होने के बाद से उसका निलम्बित काल में जिला परिषद्ï श्रीगंगानगर मुख्यालय करते हुए उन्हें इस अवधि में निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा। [पसं.]