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यूपीआइ से ऑनलाइन ठगी गई राशि जिले में पहली बार 24 घंटे के भीतर मिली वापस

locationहनुमानगढ़Published: Apr 20, 2021 03:37:43 pm

Submitted by:

adrish khan

हनुमानगढ़. ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों के बीच जिला पुलिस एवं भिरानी थाना पुलिस ने महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए पहली बार पीडि़त व्यक्ति को ठगी गई राशि वापस दिलाई।

यूपीआइ से ऑनलाइन ठगी गई राशि जिले में पहली बार 24 घंटे के भीतर मिली वापस

यूपीआइ से ऑनलाइन ठगी गई राशि जिले में पहली बार 24 घंटे के भीतर मिली वापस

यूपीआइ से ऑनलाइन ठगी गई राशि जिले में पहली बार 24 घंटे के भीतर मिली वापस
– ठगी के शिकार लोग यदि तत्काल साइबर क्राइम पोर्टल पर करे शिकायत तो मिलेगी राहत
– आमजन से इस प्रक्रिया की जानकारी लेकर उपयोग की अपील
हनुमानगढ़. ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों के बीच जिला पुलिस एवं भिरानी थाना पुलिस ने महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए पहली बार पीडि़त व्यक्ति को ठगी गई राशि वापस दिलाई। यूपीआई से ऑनलाइन ठगी के 21 हजार रुपए परिवादी को वापस दिलाकर राहत प्रदान की। प्रकरण के अनुसार भिरानी थाने के गांव सवाई छानी निवासी मुकेश कुमार ने 16 अप्रेल को पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसका एक्सीस बैंक में खाता है। जब वह बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहा था तो उसे पता चला कि उसके खाते से 30 मार्च को 21 हजार रुपए निकाल लिए गए। यह राशि परिवादी ने नहीं निकाली।
एसपी प्रीति जैन के निर्देशानुसार साइबर क्राइम पोर्टल पर परिवाद दर्ज किया गया। भिरानी थाना प्रभारी लीलाधर थोरी के सुपरविजन में साइबर क्राइम पोर्टल पर कार्यरत कांस्टेबल विकास कुमार एवं गजराज सिंह ने जांच-पड़ताल की कार्यवाही शुरू की। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए सर्वप्रथम साइबर पोर्टल पर परिवाद दर्ज कर परिवादी के खाते से स्थानांतरित राशि का पैथ ट्रैस किया। अवकाश होने के कारण सबसे पहले राशि को फ्रीज कराया गया। इसके बाद परिवादी के एक्सीस बैंक खाते में 21 हजार रुपए की राशि रिफंड कराई।
ठगी हो तो तत्काल यहां करें शिकायत
एसपी प्रीति जैन ने बताया कि ऑनलाइन ठगी होने के बाद यदि आमजन को तकनीकी कार्रवाई की जानकारी हो तो उनकी गाढ़ी कमाई की राशि वापस मिल सकती है। यदि भविष्य में किसी के साथ ऑनलाइन रुपए के लेन-देन में ठगी हो तो शीघ्रता से www.cybercrime.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज कराए। इसके अलावा 155260 पर भी कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ऑनलाइन ठगी गई राशि रिफंड कराने के लिए जरूरी है कि 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज कराई जाए। इससे पीडि़त को राशि रिफंड होगी। इस तरह राशि वापस मिलने लगेगी तो इन अपराधों पर अंकुश लग सकेगा।

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