सौ और पचास दिन रोजगार नहीं या सरकारी संस्थान में पढ़ाई नहीं तो मोबाइल भी नहीं
– निशुल्क मोबाइल फोन वितरण योजना के तहत मनरेगा में सौ और शहरी योजना में 50 दिन रोजगार करने पर ही मिलेगा मोबाइल फोन
– सरकारी विद्यालय और महाविद्यालयों की छात्राओं को भी मिलेगा मोबाइल, कक्षा नौ से लेकर स्नातकोत्तर तक की छात्राएं होंगी लाभान्वित
– पहले चरण में प्रदेश में 40 लाख के खातों में मोबाइल फोन के लिए राशि कराई जाएगी जमा
हनुमानगढ़. ग्रामीण एवं शहरी रोजगार गारंटी योजना में क्रमश: सौ और पचास दिन रोजगार प्राप्त नहीं करने वालों को राज्य सरकार मोबाइल फोन नहीं देगी। इसी तरह कक्षा नौ से स्नातकोत्तर तक की छात्राओं को सरकारी शिक्षण संस्थान में ही अध्ययन करने पर मोबाइल फोन मिलेगा। राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में यह नियम तय किए हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने स्मार्टफोन योजना के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
योजना के प्रथम चरण में प्रदेश में करीब 40 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को एक मुश्त डीबीटी के माध्यम से योजना का लाभ दिया जाएगा। राज्य में अधिकृत टेलीकॉम कंपनी जीयो, एयरटेल, वोडाफोन व बीएसएनएल की सिम के साथ लाभार्थी को स्मार्टफोन ब्लॉक स्तर के शिविरों में उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक जिले में लाभार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ही लगाए जाने वाले शिविरों की संख्या तथा स्थान का निर्धारण करेगा।
प्रथम चरण में यह पात्रता
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत 100 दिन और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 दिन कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवार की ही महिला मुखिया को राज्य सरकार मोबाइल फोन देगी। सरकारी विद्यालयों में कक्षा नौवीं से बारहवीं में अध्ययनरत छात्राओं को मोबाइल फोन दिए जाएंगे। सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं जैसे महाविद्यालय, आईटीआई, पॉलीटेक्निक कॉलेज आदि में अध्ययनरत छात्राओं को फोन दिए जाएंगे। इसके अलावा विधवा एवं एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं को भी मोबाइल फोन का वितरण होगा।
पहले लाइव मॉकड्रिल
मोबाइल वितरण योजना के तहत दस अगस्त से शिविर लगाकर लाभान्वित किया जाएगा। इससे पहले प्रत्येक शिविर स्थल पर सात, आठ एवं नौ अगस्त को लाइव मॉकड्रिल होगी। इसमें दस-दस लाभार्थियों को मोबाइल फोन वितरित किए जाएंगे।
नहीं आए नाम तो यहां पंजीयन
– किसी पात्र लाभार्थी का विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई सूची में नाम नहीं होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति राजस्थान संपर्क 181 पर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है।
– लाभार्थियों को शिविर में आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं जन आधार कार्ड लेकर आने होंगे। इसके अलावा छात्राओं को शिक्षण संस्थान की आईडी या एनरोलमेंट नम्बर का कार्ड भी साथ लाना होगा।
– लाभार्थी किसी भी अधिकृत मोबाइल फोन डीलर से फोन खरीदने को स्वतंत्र होंगे।
– लाभार्थियों के लिए डिजिटल साक्षरता वास्ते डिजिटल एक्टिविटी, प्रश्नोत्तरी एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाएगा।