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भारतीय दवा कंपनियों के लिए सख्त नियम, विदेशी मौतों के बाद गुणवत्ता पर जोर

भारतीय दवा कंपनियों को इस साल दवा निर्माण के सख्त नए मानकों का पालन करना होगा. ये नियम 28 दिसंबर को जारी किए गए एक सरकारी अधिसूचना में दिए गए हैं. हालांकि, छोटी कंपनियों ने कर्ज के बोझ का हवाला देते हुए देरी की मांग की है.

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india Mandates Robust Drug Manufacturing Standards

भारतीय दवा कंपनियों को इस साल दवा निर्माण के सख्त नए मानकों का पालन करना होगा. ये नियम 28 दिसंबर को जारी किए गए एक सरकारी अधिसूचना में दिए गए हैं. हालांकि, छोटी कंपनियों ने कर्ज के बोझ का हवाला देते हुए देरी की मांग की है.

2022 से विदेशों में भारतीय दवाओं से जुड़ी मौतों की घटनाओं के बाद, केंद्र सरकार ने दवा फैक्ट्रियों की जांच बढ़ा दी है ताकि 50 अरब डॉलर के उद्योग की छवि सुधारी जा सके.

अधिसूचना में कहा गया है, "निर्माता को दवाओं की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपने इच्छित उपयोग के लिए उपयुक्त हैं, लाइसेंस की आवश्यकताओं का पालन करते हैं और अपर्याप्त सुरक्षा, गुणवत्ता या प्रभावशीलता के कारण रोगियों को जोखिम में नहीं डालते हैं."

इसमें कहा गया है कि कंपनियों को केवल तभी किसी तैयार उत्पाद का विपणन करना चाहिए जब सामग्री के परीक्षणों पर "संतोषजनक परिणाम" प्राप्त हों और बैच के बार-बार परीक्षण या सत्यापन की अनुमति देने के लिए मध्यवर्ती और अंतिम उत्पादों के नमूनों की पर्याप्त मात्रा बरकरार रखें.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने अगस्त में कहा था कि दिसंबर 2022 से 162 दवा फैक्ट्रियों के निरीक्षण में "आने वाले कच्चे माल के परीक्षण का अभाव" पाया गया. यह कहा गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय दवा निर्माण मानकों को भारत के 8,500 छोटे दवा कारखानों में से केवल एक चौथाई ही पूरा करते हैं.

अधिसूचना में कहा गया है कि बड़ी दवा कंपनियों को इन चिंताओं को छह महीने के भीतर और छोटे निर्माताओं को 12 महीने के भीतर दूर करना चाहिए. छोटी कंपनियों ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी, चेतावनी दी थी कि मानकों को पूरा करने के लिए आवश्यक निवेश से उनमें से लगभग आधे बंद हो जाएंगे क्योंकि वे पहले से ही भारी कर्ज में हैं.

WHO और अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों ने भारतीय कफ सिरप को गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून में कम से कम 141 बच्चों की मौत से जोड़ा है.

कुछ प्रमुख बिंदु:
नई अधिसूचना में दवा निर्माण के लिए सख्त मानकों का प्रस्ताव.
विदेशों में भारतीय दवाओं से जुड़ी मौतों के बाद यह कदम उठाया गया है.
बड़ी कंपनियों के लिए 6 महीने, छोटी कंपनियों के लिए 12 महीने का समय दिया गया है.
छोटी कंपनियों ने कर्ज के बोझ के कारण देरी की मांग की है.
WHO ने भारतीय कफ सिरप को 141 बच्चों की मौत से जोड़ा है.